India News (इंडिया न्यूज), ED On Amtek Group: प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार (7 सितंबर 2024) को बताया कि दिवालिया ऑटोमोटिव उपकरण निर्माण कंपनी एमटेक ग्रुप के खिलाफ कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत फार्म हाउस, राज्यों में सैकड़ों एकड़ कृषि और औद्योगिक भूमि और 5,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के शेयर और डिबेंचर जब्त किए गए हैं। दरअसल, जुलाई में एमटेक ग्रुप के प्रमोटर अरविंद धाम की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई की है।

हाईकोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज

बता दें कि, एमटेक ग्रुप दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई की एफआईआर और मामले की जांच के लिए फरवरी में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश का संज्ञान लेते हुए कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। ईडी ने एक बयान में कहा कि आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने आरोपियों के खिलाफ बैंक ऋण को अवैध रूप से अन्य मदों में खर्च करने और इन ऋणदाताओं को नुकसान पहुंचाने के लिए सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी। बैंक धोखाधड़ी करीब 27,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा Bangladesh, यूनुस सरकार के आग्रह पर Modi सरकार ने दिया ये जवाब

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारी नुकसान हुआ

ईडी ने दावा किया कि समूह की एमटेक ऑटो लिमिटेड, एआरजी लिमिटेड, एसीआईएल लिमिटेड, मेटालिस्ट फोर्जिंग लिमिटेड और कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जैसी कंपनियां अन्य कंपनियों के साथ दिवालियापन प्रक्रिया में चली गईं। जिसके समाधान के कारण बैंकों को 80 प्रतिशत से अधिक की भारी कटौती का सामना करना पड़ा, जिससे इन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारी नुकसान हुआ। ईडी ने आगे कहा कि जांच में पाया गया कि समूह की कंपनियों के वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी करके अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने और खातों में फर्जी संपत्ति और निवेश दिखाने के लिए धोखाधड़ी की गई थी।

Puja Khedkar पर गिरी बड़ी गाज, केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से IAS सेवा से हटाया