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Hemant Soren: ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक नया समन जारी किया, 23 सितंबर को पेश होने के लिए कहा

India News (इंडिया न्यूज़), Hemant Soren, रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक नया समन जारी किया है और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 सितंबर को पेश होने के लिए कहा है। ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के सीएम सोरेन को 23 सितंबर को अपनी जांच में शामिल होने के लिए कहा है।

इससे पहले 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन के खिलाफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को 18 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया था। सोरेन के वकील ने न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ से मामले को सोमवार के लिए स्थगित करने का आग्रह किया।

कानून का दुरुपयोग

हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी है और कहा है कि यह मामला केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से “कानून का दुरुपयोग” और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने के लिए “केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग” है।

अगस्त में तलब किया था

सोरेन को इससे पहले कथित भूमि घोटाला मामले में अगस्त के मध्य में ईडी ने तलब किया था। हालांकि, सोरेन यह कहते हुए केंद्रीय एजेंसी की जांच में शामिल नहीं हुए कि वह राज्य में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी में व्यस्त थे। उन्हें फिर से 24 अगस्त और 9 सितंबर को पेश होने के लिए कहा गया था लेकिन वह जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए।

निर्देश देने का आग्रह

अपनी याचिका में, सोरेन ने शीर्ष अदालत से धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 50 और धारा 63 को भारत के संविधान के दायरे से बाहर घोषित करने और उनके खिलाफ समन को अवैध और शून्य घोषित करने के लिए उचित निर्देश जारी करने का आग्रह किया। इसमें कहा गया है कि समन जारी करना दुर्भावना से प्रेरित है और याचिकाकर्ता के खिलाफ “झूठे आरोप” “राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता और अशांति पैदा करने के एकमात्र उद्देश्य से” लगाए गए हैं।

पहले भी समन जारी किया गया

याचिका में कहा गया है कि ईडी ने पहले भी याचिकाकर्ता को झारखंड में स्टोन चिप्स के कथित अवैध खनन से जोड़ने की मांग की थी और समन जारी किया गया था। सोरेन ने अदालत को बताया कि उन्होंने स्वामित्व विलेख की प्रमाणित प्रतियों के साथ अपने और अपने परिवार के स्वामित्व वाली सभी चल और अचल संपत्तियों का विवरण प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने जांच एजेंसी से कहा था कि वह उनके खिलाफ समन वापस ले लें या वह कानूनी कार्रवाई करेंगे। इससे पहले लिखे अपने पत्र में सोरेन ने कहा था कि उन्होंने सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी मुहैया करा दी है।

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Roshan Kumar

Journalist By Passion And Soul. (Politics Is Love) EX- Delhi School Of Journalism, University Of Delhi.

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