India News (इंडिया न्यूज़), Toll Rate Hike: देश में लोकसभा चुनाव का एलान होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गया। जिसके बाद चुनाव आयोग के पास देश का हर फैसला लेने का अधिकार है। इस बीच अब नेशनल हाईवे पर बढ़ी हुई टोल टैक्स आपको नहीं देनी होंगी। चुनाव आयोग ने एक अप्रैल से लागू होने जा रहे इस फैसले को टालने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने एनएचएआई से कहा है कि वह हाईवे पर नए टोल दर लोकसभा चुनाव के बाद लागू करे। दरअसल, देश के अधिकतर टोल रोड पर रेट 1 अप्रैल से बढ़ा दिए जाते हैं। वहीं, इस बार हाईवे पर टोल रेट करीब 5 फीसदी बढ़ने जा रहे थे।
बता दें कि, चुनाव आयोग ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिए निर्देश में कहा कि इस फैसले को वह फिलहाल टाल दे। चुनाव आयोग ने यह निर्देश सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्री के एक पत्र के जबाव में दिया है। दरअसल, देश में फैले हाईवे और एक्सप्रेसवे पर करीब 5 प्रतिशत टोल शुल्क एक अप्रैल से बढ़ने वाला था। एनएचएआई के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार टोल दरों में यह बढ़ोतरी महंगाई के आधार पर हर साल की जाती है।
बता दें कि, देशभर में इस समय नेशनल हाईवे नेटवर्क में कुल 855 टोल प्लाजा हैं। एनएचएआई को पत्र लिखकर नेशनल हाईवेज बिल्डर्स फेडरेशन ने स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी। उनका कहना था कि हमें नए टोल रेट जारी करने से रोका जा रहा है। इससे भ्रम की स्थिति बन रही है, साथ ही चुनाव आयोग ने कहा है बिजली टैरिफ बढ़ाने का फैसला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ले सकते हैं। परंतु उन्हें बढ़ी हुई कीमतें उनके राज्य में मतदान संपन्न हो जाने के बाद ही लागू करने की इजाजत मिलेगी।
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