इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Finance Ministry Statement केंद्र सरकार ने एक बार फिर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा को तीन महीने बढ़ा दिया है। इसके अनुसार अब करदाता फाइनेंसियल ईयर 2020-2021 या असेसमेंट ईयर 2021-2022 के लिए 15 मार्च तक आईटीआर दाखिल कर सकेंगे। सीबीडीटी ने आज यह जानकारी साझा की है।
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने बयान जारी कर कहा है कि मौजूदा कोविड-19 स्थिति के कारण करदाताओं को हो रही कठिनाइयों के कारण समय सीमा बढ़ा दी गई है। पहले आईटीआर भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 थी। बयान में यह भी कहा गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत विभिन्न आॅडिट रिपोर्ट की ई-फाइलिंग में आने वाली समस्याओं के कारण समय सीमा भी बढ़ा दी गई है।
CBDT के अनुसार, कोरोना व नए आईटी पोर्टल के इस्तेमाल में लगातार तकनीकी समस्या के चलते जुर्माने के बिना टैक्स आडिट रिपोर्ट जमा करने की तिथि बढ़ाकर 15 फरवरी की गई है। इसके साथ ही इन करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की तारीख को भी 28 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया गया है।
सीबीडीटी के मुताबिक जिन टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स आॅडिट रिपोर्ट की आडिट की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें कोई छूट नहीं दी गई है। यानी उनके लिए आईटीआर भरने की समय सीमा 31 दिसंबर को ही खत्म हो चुकी है।
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