India News (इंडिया न्यूज़), FIR Against CM Siddaramaiah In Mysuru Lokayukta: मैसूर लोकायुक्त को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) में कथित घोटाले की जांच करने का आदेश जन अदालत ने दिया था। अदालत के आदेश पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मैसूर लोकायुक्त में FIR दर्ज की गई है। जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत के आदेश के अनुसार लोकायुक्त ADGP मनीष खरबीकर के निर्देश पर मैसूर लोकायुक्त एसपी उदेश के नेतृत्व में एफआईआर दर्ज की गई है।
बता दें कि, अदालत ने CRCP के तहत FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। अब सिद्धारमैया के खिलाफ इसी अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई है और अभी यह पता नहीं चल पाया है कि यह किस धारा के तहत दर्ज की गई है।
लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम और भूमि हड़पने की रोकथाम अधिनियम के तहत अदालत द्वारा निर्धारित आईपीसी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ आरोप A1 है, पत्नी पार्वती के खिलाफ आरोप A2 है। इसके अलावा FIR में बामैदा मल्लिकार्जुन A3, देवराजू A4 और A5 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
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लोकायुक्त SP उदेश के आदेश के अनुसार, हर गुरुवार को लोकायुक्त एसपी उदेश। बाद में उन्होंने लोकायुक्त मुख्यालय का दौरा किया और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। अंत में लोकायुक्त एडीजीपी मनीष खरबीकर के मार्गदर्शन में मैसूर लोकायुक्त एसपी उदेश खुद आगे आए और सिद्धारमैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।
खड़गे इस बीच, इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा कि MUDA के लोग जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं, उसके लिए स्वतंत्र हैं। जरूरी नहीं है कि सरकार उनके सभी सवालों का जवाब दे, क्योंकि स्वायत्त संस्था होने के नाते वह कार्रवाई कर सकती है। खड़गे ने सीएम सिद्धारमैया का समर्थन करते हुए कहा कि अगर उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर कोई अपराध किया है, तो उसके लिए वे खुद जिम्मेदार हैं, लेकिन उनका मानना है कि उन्होंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। उन्हें बदनाम किया जा रहा है। पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता।
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