इंडिया न्यूज, शिमला:
Firecrackers Burn Time Limit in Himachal Pradesh: अगले महीने नवंबर से देश भर में त्योहार आने वाले हैं, जिसके मद्देनजर हिमाचल प्रदेश में भी त्योहार पर पटाखे फोड़ने की दिशा में सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैैं। त्योहार पर लोग खुशी मनाते हैैं। इस दौरान लोग आतिशबाजी भी खूब करते हैैं लेकिन इसका असर पर्यावरण पर भी पड़ता है। राज्य में दीपावली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष पर लोग सिर्फ दो घंटे ही पटाखे जला सकेंगे। जिन शहरों में प्रदूषण का स्तर मध्यम है वहां पर केवल ग्रीन पटाखे बेचने और फोड़ने का निर्देश जारी कर दिए हैं।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय और एनजीटी के आदेश पर निर्देश जारी किए हैैं। जारी निर्देश के तहत जिन स्थानों और शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर बीते वर्षों के दौरान अक्टूबर व नवंबर के महीने में मध्यम या उससे निचले दर्जे का था, वहां पर केवल ग्रीन पटाखे को जलाने की अनुमति होगी। दीपावली पर चार नवंबर को रात आठ बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे।
पर्व | तिथि | पटाखे जलाने का समय |
दीपावली | चार नवंबर | रात आठ बजे से रात 10 बजे तक |
गुरुपर्व | 19 नवंबर | सुबह चार बजे से सुबह पांच बजे और रात नौ बजे से रात 10 बजे तक |
क्रिसमस | 25-26 दिसंबर | दोपहर 11.55 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक |
नव वर्ष | 31 दिसंबर व एक जनवरी | रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक। |
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