India News (इंडिया न्यूज), First FIR Under New Criminal Law: भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत पहली एफआईआर दिल्ली के कमला मार्केट थाने में दर्ज की गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे बाधा डालने और बिक्री करने के आरोप में एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया गया है। खबर एजेंसी ANI की मानें तो तीन नए आपराधिक कानून आज से लागू हो गए हैं।
बिहार का रहने वाला है आरोपी
एफआईआर के मुताबिक, आरोपी की पहचान बिहार के बाढ़ निवासी पंकज कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने प्राथमिकी में उल्लेख किया है कि आरोपी मुख्य सड़क के पास ठेले पर तंबाकू और पानी बेच रहा था, जिससे यात्रियों को बाधा और परेशानी हो रही थी। जब उस इलाके में गश्त कर रही पुलिस ने आरोपी को अपना ठेला हटाने के लिए कहा, तो उसने अधिकारियों की बात अनसुनी कर दी।
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) को भारतीय न्याय संहिता से, सीआरपीसी को नागरिक सुरक्षा संहिता से और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय साक्ष्य अधिनियम से बदल दिया गया है।
भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं (आईपीसी की 511 धाराओं के बजाय)। संहिता में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं और 33 अपराधों के लिए कारावास की सजा बढ़ा दी गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है और 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है। छह अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड पेश किया गया है और अधिनियम में 19 धाराएं निरस्त या हटा दी गई हैं।
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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं (सीआरपीसी की 484 धाराओं के स्थान पर)। संहिता में कुल 177 प्रावधान बदले गए हैं और इसमें नौ नई धाराओं के साथ-साथ 39 नई उपधाराएं भी जोड़ी गई हैं। अधिनियम में 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 अनुभागों में समय-सीमा जोड़ी गई है और 35 स्थानों पर ऑडियो-वीडियो प्रावधान जोड़ा गया है। संहिता में कुल 14 धाराएं निरस्त और हटा दी गई हैं।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 प्रावधान होंगे (मूल 167 प्रावधानों के बजाय, और कुल 24 प्रावधानों को बदल दिया गया है। दो नए प्रावधान और छह उप-प्रावधान जोड़े गए हैं और छह प्रावधानों को अधिनियम में निरस्त या हटा दिया गया है।
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