देश

पहले पति के खिलाफ दर्ज की झूठी शिकायत, उससे भी नहीं भरा मन, तो रची नई साजिश, कोर्ट ने बताया ‘क्रूरता’

India News (इंडिया न्यूज), Husband Wife Dispute : पति-पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े आज के समय में आम हो गया है। आए दिन पति-पत्नी की लड़ाई से जुड़ी खबरें अखबारों में छपती रहती हैं। इसी कड़ी में बॉम्‍बे हाई कोर्ट से पति-पत्नी का ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है। यहां पर पत्नी ने पति के खिलाफ ऐसी साजिश रची की खुद कोर्ट को इसे क्रूरता बता दिया। असल में पत्नि ने अफने पति पर कई सारे दहेज प्रताड़ना का झूठा केस दर्ज करवा रखा था।

सच सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि दहेज प्रताड़ना के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए (नए कानून के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 85) के तहत जीवनसाथी के व्यवहार को सुधारने के इरादे से झूठी शिकायत दर्ज करना हिंदू मैरिज एक्‍ट, 1955 की धारा 13(1)(i-a) के तहत क्रूरता के समान है।

आईपीसी की धारा 498ए एक विवाहित महिला के खिलाफ उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता को दंडित करती है। जस्टिस जीएस कुलकर्णी और अद्वैत एम सेठना की बेंच के आगे महिला की एक नहीं चली और उन्‍होंने पति के पक्ष में फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए तलाक के फैसले को बरकरार रखा।

‘सेक्स’ से पूरी तरह तृप्त नहीं हो पा रहे भारतीय, सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, 60 प्रतिशत महिलाएं तो 53% पुरुष को और चाहिए…

क्या है मामला?

दोनों की 2006 में शादी हुआ थी। जिसे 2018 में भंग कर दिया गया था। महिला ने निचली अदालत के पति को तलाक प्रदान करने के 2018 के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसमें महिला ने पति और उसके रिश्तेदारों पर दहेज प्रताड़ना के झूठे आरोप लगाए थे। लेकिन कोर्ट महिला की एक नहीं चली। फैमिली कोर्ट ने भी माना कि पत्‍नी के आरोप झूठे थे और उसने कोर्ट की कार्रवाई के दौरान यह स्वीकार भी किया कि उसका इरादा अपने पति को दंडित करना नहीं था, बल्कि उसके व्यवहार को सुधारना था। पति ने इसी आधार पर तलाक की अर्जी लगाई थी।

इसके बाद महिला ने हाईकोर्ट में पति को बरी करने को भी चुनौती दी थी। इसके तर्क में महिला ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने उसके इरादों की व्याख्या करने में गलती की है। वहीं पति ने कहा कि झूठे आरोपों ने उसे मानसिक पीड़ा दी और उसके पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को खराब कर दिया।

हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

इस केस को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने माना कि पत्‍नी द्वारा इस तरह की हरकतें विश्वास का गंभीर उल्लंघन है, जो उनके वैवाहिक संबंधों की नींव को खत्‍म कर देती है। ऐसा करना क्रूरता है, जिसके तहत हिंदू मैरिज एक्‍ट, 1955 की धारा 13(1)(i-a) के तहत तलाक का आधार बनता है।

जल-थल-वायु कहीं भी आंख नहीं दिखा पाएंगे दुश्मन, भारत के पास होगा ऐसा ‘ब्रह्मास्त्र’, चंद मिनटों में ढेर हो जाएगा ‘शैतान’

Shubham Srivastava

Recent Posts

पतंगबाजी के दौरान कहासुनी हुई झगड़े में तब्दील,पुलिस ने लिया एक्शन

India News (इंडिया न्यूज),Rajasthan News: डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में मकर संक्रांति के…

8 minutes ago

“मोदी की पतंग नहीं कटेगी” मदन राठौड़ के बयान पर विपक्ष ने साधा निशाना,कह दी ये बड़ी बात

India News (इंडिया न्यूज), Rajasthan News: मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित पतंग महोत्सव में…

27 minutes ago

इस देश की कंपनियां कर रही अजीबोगरीब हरकतें, कर्मचारियों को लेकर हुआ चौंकाने वाला खुलासा

German Companies private detectives: किसी भी कंपनी में काम करने के अपने नियम और कानून…

39 minutes ago

NDPS एक्ट के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद, आरोपी गिरफ्तार

India News (इंडिया न्यूज), Rajasthan News: जालौर जिले में पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ…

42 minutes ago