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बेअदबी मामले में दोषी को पांच साल की सजा, 10 हजार जुर्माना

INDIA NEWS(Rupnagar)Anandpur Sahib Punjab: आनंदपुर साहिब में बेअदबी के मामले में आरोपी को जिला अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है। दोषी को कुल 10 हजार रुपय का जुर्माना लगाया गया है। दोषी परमजीत सिंह लुधियाना ने पावन तख्त श्री केसगढ़ साहिब में श्री गुरुग्रंथ साहिब की हजूरी में तड़के सुबह साढ़े चार बजे के करीब बैठे कीर्तनी जत्थे के समीप बैठकर सिगरेट सुलगाई, और पाठी सिंहों की तरफ धुआं छोड़ा था। उसके बाद आरोपी ने पाठी सिंहों की तरफ सिगरेट फेंक दी थी। आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया था।

धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ के आरोप में केस दर्ज

आनंदपुर साहिब पुलिस ने परमजीत सिंह के खिलाफ धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने के आरोप में केस दर्ज किया है। पिछले साल 17 मई को आरोपी के खिलाफ तत्कालीन जिला एवं सेशन जज हरप्रीत कौर की अदालत में आरोप तय किए गए थे। सेशन जज रमेश कुमार ने आरोपी को धार्मिक भावना भड़काने के दोष में 3 साल की सजा और आग लगाकर नुकसान करने के प्रयास में 5 साल की सजा सुनाई है। दोनों धाराओं में पांच पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई गयी है।

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Itvnetwork Team

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