India News (इंडिया न्यूज़), B.S.Yediyurappa: कर्नाटक सीआईडी ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और चार अन्य के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। जिसके बाद अब कोर्ट ने बीएस येदियुरप्पा की अंतरिम जमानत बढ़ा दी है। शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने येदियुरप्पा की अंतरिम जमानत बढ़ाने का आदेश जारी किया है। साथ ही सीआईडी के एसपीपी को आपत्ति दर्ज कराने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी है। येदियुरप्पा पर नाबालिग की मां को मुंह बंद रखने के लिए पैसे देने का भी आरोप लगाया गया है।
येदियुरप्पा पर लगे हैं यौन उत्पीड़न के आरोप
येदियुरप्पा पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। नाबालिग की माँ ने मामला दर्ज कराया था, जिसने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा ने 2 फरवरी को अपने बेंगलुरु आवास पर एक बैठक के दौरान उसकी बेटी से छेड़छाड़ की। महिला और उसकी बेटी यौन उत्पीड़न के पिछले मामले और अन्य मुद्दों में न्याय पाने में मदद के लिए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने गई थीं। आरोपपत्र के अनुसार, जब नाबालिग और उसकी माँ उनसे मिलने गईं, तो येदियुरप्पा ने कथित तौर पर अपने बाएं हाथ से नाबालिग की दाहिनी कलाई पकड़ी। आरोपपत्र में उल्लेख किया गया है कि येदियुरप्पा फिर लड़की को हॉल से सटे एक बैठक कक्ष में ले गए और दरवाजा बंद कर दिया।
कमरे के अंदर, येदियुरप्पा ने कथित तौर पर लड़की से पूछा कि क्या उसे उस व्यक्ति का चेहरा याद है जिसने उसके साथ बलात्कार किया था। आरोपपत्र में कहा गया है कि जब लड़की, जो घटना के समय साढ़े छह साल की थी, ने सकारात्मक जवाब दिया, तो येदियुरप्पा ने कथित तौर पर उसके साथ छेड़छाड़ की। जिसके बाद लड़की उसका हाथ दूर धकेल दिया और दरवाजा खोलने की मांग की और इसके बाद, येदियुरप्पा ने लड़की को कुछ पैसे दिए और दरवाजा खोल दिया। पुलिस के आरोपपत्र में कहा गया है कि कमरे से बाहर निकलने पर, येदियुरप्पा ने किशोरी की मां को कुछ पैसे दिए और कहा कि वह उसकी मदद नहीं कर सकता।
किशोरी की मां ने फेसबुक पर पोस्ट किया
सीआईडी ने बताया कि इस साल 20 फरवरी को किशोरी की मां ने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया। जवाब में, येदियुरप्पा ने अपने सहयोगियों के माध्यम से महिला और उसकी बेटी को अपने घर बुलाया। येदियुरप्पा ने शिकायतकर्ता को फेसबुक और उसके फोन गैलरी से वीडियो और तस्वीरें हटाने के लिए राजी किया। येदियुरप्पा ने अपने एक सहयोगी के माध्यम से लड़की की मां को 2 लाख रुपये दिए। इस बीच, बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में नाबालिग के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को खारिज करने की मांग करते हुए याचिका दायर की है।
81 वर्षीय येदियुरप्पा पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 204 (साक्ष्य के तौर पर दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को नष्ट करना), 354A (यौन उत्पीड़न) और 214 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
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