India News (इंडिया न्यूज), Brij Bhushan Singh: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भाजपा नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह की उस याचिका पर जो जोरदार झटका देते हुए फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि महिला पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न के मामले को खारिज करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने सिंह द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश और पूरी कार्यवाही को चुनौती देने वाली एक ही याचिका दायर करने के फैसले पर सवाल उठाया।
- Brij Bhushan Singh को हाईकोर्ट से झटका
- हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
- अगली सुनवाई 26 सितंबर को
अदालत से फटकार
अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, “हर चीज पर एक सर्वव्यापी आदेश नहीं हो सकता। यदि आप आरोप पर आदेश को रद्द करना चाहते थे, तो आप आ सकते थे। एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, यह एक अप्रत्यक्ष तरीका है।” सिंह के वकील ने तर्क दिया कि एफआईआर दर्ज करने के पीछे एक छिपा हुआ एजेंडा था, उन्होंने दावा किया कि शिकायतकर्ता पहलवानों का सिंह को डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के पद से हटाने का एक साझा मकसद था। उच्च न्यायालय ने सिंह के वकील को यौन उत्पीड़न मामले को अलग रखने के लिए सभी तर्कों के साथ एक संक्षिप्त नोट तैयार करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। अगली सुनवाई 26 सितंबर को निर्धारित है।
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