Full Story of Aryan Khan Drug Case
इंडिया न्यूज, मुम्बई:
एनसीबी यानि कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो , पिछले एक साल से यह एजेंसी काफी सुर्खियों में है। खास तौर पर सुशांत केस के बाद से। एक साल में एनसीबी ने बहुत से हाई प्रोफाइल ड्रग केसों का खुलासा किया है और लगातार ड्रग पेडलर्स पर नकेल कसी है। पिछले साल सुशांत केस में ड्रग का एंगल आया था जो काफी समय तक सुर्खियों में रहा था, वहीं अब बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अन्य कई बड़ी हस्तियां फिर से ड्रग केस में फंसे हैं। किसे पता था शाहरुख खान का बेटा ऐसे लॉन्च होगा? आईए संक्षेप में जानते हैं इस केस में शुरू से अब तक क्या-क्या हुआ, सारी जानकारी
NCB Ki Hirasat Main Aryan Khan Ko Kya Khane Ko Mil Raha Hai
NCB की टीम ने 2 अक्टूबर की रात को क्रूज से ड्रग का सेवन करते आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा था। दरअसल, NCB को खुफिया जानकारी मिली थी कि ड्रग का सेवन करने के लिए बीच समुद्र बड़ी पार्टी होने वाली है। एनसीबी ने इस मामले के भंडाफोड़ करने की तैयारी लगभग 15 दिन पहले ही शुरू कर दी थी। जैसे ही क्रूज मुम्बई से गोवा के लिए रवाना हुआ, एनसीबी से सदस्य भी सिविल वर्दी में टिकट लेकर क्रूज पर सवार हो गए।
क्रूज पर NCB मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े टीम का नेतृत्व कर रहे थे। जैसे ही क्रूज बीच समुंद पहुंचा तो पार्टी शुरू हो गई। कई लोगों ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। लेकिन टीम के सदस्य सभी को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे, इसलिए थोड़ा और इंतजार किया। जैसे ही और भी कई बड़े लोग, जैसे आर्यन खान, अरबाज सेठ और कई जानी मानी हस्तियां ड्रग लेने लगी तो एनसीबी ने सभी को रंगे हाथों पकड़ लिया।
3 अक्टूबर की सुबह 8 मुख्य आरोपियों को मुम्बई स्थित एनसीबी के कार्यालय में लाया गया। इनमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी थे। बताया जाता है कि आर्यन खान यहां ड्रग्स की बात मानने से इनकार करते रहे। आर्यन ने अपने रुतबे का रौब भी दिखाया लेकिन इसके बाद एनसीबी ने सख्ती की तो आर्यन का सारा रौब निकल गया।
3 अक्टूबर को सुबह से दोपहर तक NCB के अधिकारियों ने आर्यन से पूछताछ की। रविवार शाम आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हॉलिडे कोर्ट में पेश किया। यहां कुछ देर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आर्यन और उनके साथ गिरफ्तार किए गए अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को एक दिन की एनसीबी कस्टडी में भेज दिया।
NCB को आर्यन के फोन से ड्रग से संबंधित व्हाट्सएप चैट मिली जिसमें कोड नामों का भी इस्तेमाल किया गया था। NCB के अधिकारियों के मुताबिक ये सभी ड्रग कंजंप्शन और ड्रग्स नेक्सेस से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आरोपियों से प्रतिबंधित ड्रग्स भी बरामद हुआ है। आर्यन खान के पास से 13 ग्राम कोकेन, 5 ग्राम MD, 21 ग्राम चरस और एमडीएमए की 22 गोलियां मिलने का भी दावा किया गया, जिसकी कीमत 133,000 रुपए बताई जा रही है।
3 अक्टूबर की रात बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से संदिग्ध चीजें मिलने के बाद पूरे बॉलीवुड में हड़कंप की स्थिति बन गई। सुनील शेट्टी ने आर्यन का सपोर्ट किया और उन्हें सांस लेने की बात कही। वहीं देर रात साढ़े 11 बजे सलमान खान और कई सितारे शाहरुख खान के बंगले मन्नत पर पहुंचे। वहीं खान को शोशल मीडिया पर भी जमकर ट्रोल जाने लग।
एनसीबी की कस्टडी में रात गुजारने के बाद 4 अक्टूबर को सुबह आर्यन खान को आस जगी कि उन्हें शायद जमानत मिल जाएगी। उनकी तरफ से वकील सतीश मानेशिंदे जमानत की तैयारी कर रहे थे। सतीश मानशिंदे को मुंबई का सबसे महंगा वकील माना जाता है। सतीश इससे पहले सलमान खान, संजय दत्त के केस लड़ चुके हैं। आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे आज रेगुलर कोर्ट में जमानत की अर्जी देंगे।
4 अक्टूबर को भी दिनभर पूछताछ के बाद शाम को आर्यन खान कोर्ट में पेश किया गया। उनकी तरफ से वकील सतीश मानशिंदे ने जमानत के लिए कई दलीलें दी। यहां तक कि उन्होंने रिया चक्रवती के केस का भी फैसला पढ़ा। लेकिन एनसीबी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कोर्ट को बताया कि आर्यन के व्हाट्सएप चैट पर ड्रग पेडलर्स के साथ बहुत सारी आपत्तिजनक सामग्री मिली थी, जो अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी का भी संकेत देती है। कथित तौर पर चैट में कोड नामों का भी इस्तेमाल किया गया था।
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उन्होंने कहा कि भुगतान के तरीकों और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन की जांच के साथ इस्तेमाल किए गए कोड के बारे में जांच की जानी चाहिए। इसलिए इस केस की जांच के लिए आर्यन को कस्टडी में लेकर और पूछताछ करनी है, लिहाजा उसे व अन्य आरोपियों को 11 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेजा जाएं।
4 अक्टूबर की रात कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद किला कोर्ट ने आदेश में कहा- एनडीपीएस एक्ट के तहत तमाम अपराध गैर-जमानती हैं। इसलिए जमानत देने या न देने का तो सवाल ही नहीं उठता। जरूरी बात यह है कि आरोपियों को कस्टडी में भेजा जाए या नहीं। आरोपियों के सहयोगियों के बयान विरोधाभासी हैं। आरोपी भी उनके साथ थे। इस मामले में जांच बेहद जरूरी है। आरोपियों को खुद को बेकसूर साबित करना होगा। इस आदेश के साथ ही कोर्ट ने आरोपियों को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रिमांड पर सौंप दिया।
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