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India News (इंडिया न्यूज), Gauri Lankesh Murder Case: गौरी लंकेश हत्याकांड के आरोपी मोहन नायक को कर्नाटक हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की एकल पीठ ने उन्हें 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। इस मामले में मोहन नायक पहले आरोपी हैं, जिन्हें जमानत मिली है। अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो और जमानत राशि पर जमानत दे दी है। आपको बता दें कि आरोपी नायक पिछले पांच साल यानी 2018 से पुलिस हिरासत में था। सुनवाई में देरी के कारण उसने जमानत के लिए अर्जी दी थी।
आपको बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी 18 जुलाई 2018 से हिरासत में है। वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकता है। आरोपी का बयान दर्ज किया गया और वह पांच साल तक पुलिस हिरासत में रहा। उन्होंने इस आधार पर जमानत के लिए आवेदन किया था कि मुकदमे में देरी हो रही है। हाई कोर्ट ने कहा कि अभी 90 से ही पूछताछ हुई है।
आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि 11 फरवरी 2019 को कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मामले में तेजी लाने का निर्देश दिया था। इस मामले में 30 अक्टूबर, 2021 को आरोप तय किए गए थे लेकिन दो साल से अधिक समय में अब तक केवल 90 गवाहों से पूछताछ की गई है। इस मामले की चार्जशीट में 527 गवाहों के नाम हैं। इनमें से सिर्फ 90 से ही पूछताछ हो पाई है। अभी 400 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ बाकी है।
आपको बता दें कि गौरी लंकेश की 5 सितंबर 2017 को बेंगलुरु में हत्या कर दी गई थी। 55 साल की गौरी लंकेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नायक पर आरोप था कि उसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर गौरी लंकेश की हत्या की साजिश रची थी। गौरी लंकेश एक पत्रकार होने के साथ-साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थीं। बेंगलुरु में रहते थे। वह कन्नड़ साप्ताहिक समाचार पत्र ‘लंकेश पत्रिके’ की संपादक थीं।
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