गूगल, दुनिया की बड़ी दिग्गज टेक कंपनी में अपना नाम शामिल करने वाली कंपनी है जिसको एक बार फिर आज झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को गूगल पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है और इस मामले पर अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में 3 सदस्यी बेंच इस पर अपना फैसला सुनाया जिसमें सुनवाई में याचिका पर अंतरिम राहत देने से साफ इंकार कर दिया है उन्होंने गूगल का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकिल ए एम सिंघवी से कहा कि क्या यूरोप के मानक को भारत में लागू किया जा सकता है या नहीं? इससे पहले गूगल के वकील सिंघवी ने इस अर्जेंट केस बताते हुए सुनवाई की अपीली की थी।
पिछले साल अक्टूबर 2022 में सीसीआई ने गूगल पर प्रतिस्पर्धा को चोट पहुंचाने के आरोप का दोषी बताया था जिसके बाद उस पर करीब 2,200 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था इसमें से 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना 97 प्रतिशत मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली एंड्रॉयड सिस्टम में दुरुपयोग करने के लिए लगाया था। वहीं, 936 करोड़ रुपये का जुर्माना प्ले स्टोर से जुड़ी नीतियों को लेकर लगाया गया।
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