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GST Council: नमकीन से लेकर दवाएं तक..ये चीजों हुई बेहद सस्ती, अब कम बजट में ही हेलीकॉप्टर से कर सकेंगे धार्मिक यात्रा

India News (इंडिया न्यूज), GST Council:जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक सोमवार को संपन्न हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। हालांकि, जीएसटी काउंसिल ने लंबे समय से चर्चा में रहे कुछ मुद्दों को टालने का फैसला किया है। जीएसटी काउंसिल ने कैंसर की दवाओं, स्नैक्स और धार्मिक यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा पर जीएसटी में कटौती की घोषणा की है। इसके अलावा बीमा और अनुसंधान अनुदान पर जीएसटी मामलों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी।

कैंसर की दवाओं पर 5 फीसदी जीएसटी

जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ​​ने बताया कि स्नैक्स पर जीएसटी अब 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा कैंसर की दवाओं पर 12 फीसदी की जगह सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। इससे कैंसर की दवाएं काफी सस्ती होंगी और मरीजों को राहत मिलेगी। संजय मल्होत्रा ​​ने बताया कि धार्मिक यात्रा पर जाने वाले बुजुर्गों की परेशानियों को देखते हुए सीट शेयरिंग के आधार पर हेलीकॉप्टर सेवा का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को जीएसटी से राहत दी गई है। इसे 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। इससे केदारनाथ, बद्रीनाथ और वैष्णोदेवी जैसे तीर्थ स्थलों पर जाने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी।

संजय मल्होत्रा ​​ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ जीएसटी काउंसिल की बैठक में स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा के प्रीमियम पर जीएसटी घटाने पर भी चर्चा हुई। इसके बाद इस मुद्दे को मंत्रियों के समूह (जीओएम) को भेज दिया गया है। यह जीओएम अक्टूबर 2024 तक अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। नवंबर 2024 में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी।

धार्मिक यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा

धार्मिक यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का इस्तेमाल करने पर अब 18 फीसदी की जगह सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी देना होगा। हालांकि यह सुविधा सिर्फ शेयरिंग हेलीकॉप्टर सेवा लेने वालों को ही मिलेगी। चार्टर्ड हेलीकॉप्टर सेवा लेने पर सिर्फ 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने शिक्षण संस्थानों को शोध के लिए मिलने वाले अनुदान पर जीएसटी का मामला फिटमेंट कमेटी को भेज दिया है। इसके अलावा ऑनलाइन भुगतान पर जीएसटी का मामला भी फिटमेंट कमेटी को भेज दिया गया है।

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Divyanshi Singh

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