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GST Council Meeting: तरल गुड़ पर अब सिर्फ 5% लगेगा टैक्स, पेंसिल-शार्पनर पर भी घटा टैक्स, पान मसाला और गुटखा पर वित्त मंत्री ने लिया संज्ञान

नई दिल्ली (GST Council Meeting: Announcement of GST compensation to the states): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में चली 49वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। जीएसटी काउंसिल ने ‘रब’ (तरल गुड़) और पेंसिल-शार्पनर सहित कई वस्तुओं पर टैक्स रेट को कम कर दिया है। इसके अलावा वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए देर से शुल्क को तर्कसंगत बनाया।

  • पान मसाला और गुटखा बिजनेस की टैक्स चोरी पर संज्ञान
  • केंद्र सरकार राज्यों को देगी बकाया जीएसटी
  • 5% से लेकर 0% तक घटा टैक्स

पान मसाला और गुटखा बिजनेस की टैक्स चोरी पर संज्ञान

केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री (विधायिका के साथ) शामिल हैं। जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया की पान मसाला और गुटखा उद्योग द्वारा टैक्स की चोरी की जाँच पर और वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) पर मंत्रियों का समूह (GoM) की रिपोर्ट को बोर्ड पर ले लिया गया है।

केंद्र सरकार राज्यों को देगी बकाया जीएसटी

सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि केंद्र सरकार ने जून 2022 के लिए 16,982 करोड़ रुपये के पूरे लंबित जीएसटी मुआवजे का भुगतान करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र ने अपने स्वयं के संसाधनों से राशि जारी करने का फैसला किया है और जिसे सरकार भविष्य के मुआवजा सेस संग्रह से वसूलेगी।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार इस रिलीज के साथ, केंद्र जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017 में परिकल्पित पांच साल के लिए अस्थायी रूप से स्वीकार्य मुआवजे की पूरी राशि का भुगतान करेगी। सीतारमण ने कहा कि केंद्र उन राज्यों को स्वीकार्य अंतिम जीएसटी मुआवजा भी देगी, जिन्होंने महालेखाकार द्वारा प्रमाणित राजस्व आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, जो 16,524 करोड़ रुपए है।

5% से लेकर 0% तक घटा टैक्स

जीएसटी मीटिंग में आज पैनल ने लूज(खुले में) रब (तरल गुड़) को बेचे जाने पर 18 फीसदी लगने वाली जीएसटी को खत्म कर दिया गया है और पैक्ड और लेबल किए हुए तरल गुड़ पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। मीटिंग में आज पेंसिल और शार्पनर के लिए टैक्स को मौजूदा 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है।

जीएसटी पैनल ने यह भी निर्णय लिया है कि यदि टैग-ट्रैकिंग डिवाइस या डेटा लॉगर जैसा उपकरण पहले से ही एक कंटेनर पर चिपका हुआ है, तो चिपकाए गए डिवाइस पर कोई अलग IGST नहीं लगाया जाएगा और कंटेनरों के लिए उपलब्ध ‘शून्य’ IGST भी उनके लिए उपलब्ध होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में कोल वाशरी को और उसके द्वारा कोयले की आपूर्ति को अस्वीकार करने पर छूट शामिल है।

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Gaurav Kumar

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