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Gurgaon: गुड़गांव के ड्राइवर हो जाएं सावधान! ऐसा करने पर जब्त हो सकती है गाड़ी-Indianews

इंडिया न्यूज(India News), Gurgaon: गुड़गांव के वाहन चालक सावधान! अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी जब्त कर सकती है। अगर आपके पास कई बकाया ई-चालान हैं, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यातायात नियमों को लागू करने और जुर्माना भरना सुनिश्चित करने के लिए गुड़गांव पुलिस ने वाहनों को जब्त करना शुरू कर दिया है।

रोजाना करीब 4,500 चालान जारी करती है पुलिस

शहर की यातायात पुलिस रोजाना करीब 4,500 चालान जारी करती है, जिसमें 3,000 सीसीटीवी कैमरों से और 1,500 चालान अधिकारियों द्वारा मैन्युअल रूप से किए जाते हैं। चूंकि अधिकांश ई-चालान बकाया हैं, इसलिए पुलिस ने यह प्रवर्तन अभियान शुरू किया है।

19 वाहन जब्त

पिछले 10 दिनों में, ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल सहित 19 वाहनों को यातायात जुर्माना न चुकाने के कारण जब्त किया गया है। गुड़गांव पुलिस के अनुसार, जब्त किए गए प्रत्येक वाहन पर कम से कम 1 लाख रुपये का जुर्माना जमा था। इन वाहनों में से प्रत्येक पर 100 से अधिक लंबित ई-चालान थे, जिसका अर्थ है कि ये नियमित रूप से उल्लंघन करने वाले थे।

जब्त किए गए वाहनों में 13 ऑटो रिक्शा और छह मोटरसाइकिल शामिल हैं, जिन्हें वर्तमान में सेक्टर 29 और राजीव चौक के पास निर्दिष्ट क्षेत्रों में पार्क किया गया है।

एक ऑटोरिक्शा पर 289 चालान बकाया

अकेले एक ऑटोरिक्शा पर 289 चालान बकाया थे, जबकि अन्य पर क्रमशः 269 और 195 चालान बकाया थे। मोटरसाइकिलों में से एक पर 195 चालान लंबित थे। सीसीटीवी सिस्टम ट्रैफ़िक उल्लंघनों को पकड़ता है, और सत्यापन और ई-चालान जारी करने के लिए जीएमडीए के एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (ICCC) को अलर्ट भेजे जाते हैं।

गुड़गांव ई-चालान

सामान्य अपराध शहर में आम ट्रैफ़िक उल्लंघनों में गलत साइड ड्राइविंग, अनधिकृत पार्किंग, सिग्नल जंपिंग और बिना हेलमेट के सवारी करना शामिल है, जिसमें उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर 500 रुपये से 5,000 रुपये तक का जुर्माना है। ऑनलाइन चालान वाहन के पंजीकरण नंबर से जुड़े होते हैं, और बकाया जुर्माना जमा हो सकता है, जिससे वाहन मालिकों पर वित्तीय बोझ पड़ता है।

हालांकि स्वचालित जुर्माना वसूली के लिए कोई तत्काल तंत्र नहीं है, लेकिन बकाया जुर्माना वाहन मालिक की वाहन बेचने की क्षमता में बाधा डालता है, क्योंकि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की आवश्यकता होती है।

Divyanshi Singh

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