काशी में विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद कैसे बने?

इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली:
उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Mandir) और उसी परिक्षेत्र में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) दोनों के निर्माण और पुनर्निमाण को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं। लेकिन अभी तक इस बारे में स्पष्ट और पुख़्ता ऐतिहासिक जानकारी की कमी है। हालांकि इस मुद्दे पर दावों और क़िस्सों की भरमार है। आम मान्यता के अनुसार काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगज़ेब ने तुड़वाकर वहां मस्जिद बना दी गई। वहीं, ऐतिहासिक दस्तावेज़ों को खंगालने पर मामला कहीं ज़्यादा जटिल दिखाई पड़ता है।

14वीं शताब्दी में शर्की सुल्तानों ने सबसे पहले तुड़वाया मंदिर

सबसे पहले जानते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का ये नाम कैसे पड़ा? ज्ञान का मतलब तो आप जानते ही हैं। वापी का अर्थ है कुआं। जोकि आज भी मस्जिद परिसर के अंदर मौजूद है। ज्ञानवापी का मतलब हुआ ज्ञान का कुआं। इतिहासकारों (historians) का मानना है कि 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तानों (Sharqi Sultans) की फौज ने पहली बार विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाया था। सन 1585 में अकबर (Akbar) के आदेश पर दक्षिण के विद्वान नारायण भट्ट (Narayan Bhatt) और अकबर के वितमंत्री टोडरमल (Todermal) ने पूरे विधि विधान के साथ विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था।

1669 में औरंगजेब ने दुबारा मंदिर करवाया ध्वस्त

इसके बाद 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब (Aurangzeb) ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का फरमान जारी कर दिया था। औरंगजेब का यह फरमान कोलकाता के एशियाटिक लाइब्रेरी (Asiatic Library) में आज भी सुरक्षित है। साकी मुस्तइद खां (saki mustaid khan) के द्वारा लिखित ‘मासीदे आलमगिरी’ में इस बात का जिक्र है कि कैसे विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद का निर्माण किया गया और सितंबर 1669 में औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का काम पूरा होने की सूचना भी दी गई।

राजा टोडरमल ने कराया था विश्वनाथ मंदिर का निर्माण

वाराणसी स्थित काशी विद्यापीठ में इतिहास विभाग में प्रोफ़ेसर रह चुके डॉक्टर राजीव द्विवेदी (Rajeev Dwivedi) कहते हैं कि “विश्वनाथ मंदिर का निर्माण राजा टोडरमल ने कराया, इसके ऐतिहासिक प्रमाण हैं और टोडरमल ने इस तरह के कई और निर्माण भी कराए हैं। यह काम उन्होंने अकबर के आदेश से कराया था। हालांकि यह बात भी ऐतिहासिक रूप से पुख्ता नहीं है।”

प्रोफ़ेसर राजीव द्विवेदी आगे कहते हैं कि “विश्वनाथ मंदिर का पौराणिक महत्व तो बहुत पुराना है। लेकिन विशाल मंदिर यहां उससे पहले रहा हो इस बात का कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। टोडरमल का बनवाया मंदिर भी बहुत विशाल नहीं था इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। इस बात को ऐतिहासिक तौर पर भी माना जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण मंदिर टूटने के बाद ही हुआ और मंदिर तोड़ने का आदेश औरंगज़ेब ने ही दिया।

औरंगज़ेब के समय में हुआ मस्जिद का निर्माण

मंदिर कि जगह मस्जिद बनाए जाने के ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत स्पष्ट नहीं हैं लेकिन राजीव द्विवेदी कहते हैं कि “मंदिर टूटने के बाद यदि मस्जिद बनी है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा उस दौर में कई बार हुआ। औरंगज़ेब की उपस्थिति में तो नहीं हुआ है, आदेश भले ही दिया हो लेकिन मस्जिद का निर्माण औरंगज़ेब के समय में ही हुआ।”

1585 में अकबर में बनवाए मंदिर और मस्जिद

ज्ञानवापी मस्जिद की देख-रेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद (Anjuman Inzamiya Masajid) के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन (Syed Mohammad Yasin) कहते हैं कि “आम तौर पर यही माना जाता है कि मस्जिद और मंदिर दोनों ही अकबर ने साल 1585 के आस-पास नए मज़हब ‘दीन-ए-इलाही’ के तहत बनवाए थे लेकिन इसके दस्तावेज़ी साक्ष्य बहुत बाद के हैं।”

सैयद मोहम्मद यासीन आगे कहते हैं कि “ज़्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि मस्जिद अकबर के ज़माने में बनी थी। औरंगज़ेब ने मंदिर को तुड़वा दिया था क्योंकि वो ‘दीन-ए-इलाही’ को नकार रहे थे। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी हो, ऐसा नहीं है। यह मंदिर से बिल्कुल अलग है। ये जो बात कही जा रही है कि यहां कुआं है और उसमें शिवलिंग है, तो यह बात बिल्कुल ग़लत है। साल 2010 में हमने कुंए की सफ़ाई कराई थी, वहां कुछ भी नहीं था।”

औरंगजेब ने नहीं दिया मस्जिद बनाने का फरमान

काशी विश्वनाथ मंदिर मामले में दावे का समर्थन करने वाले विजय शंकर रस्तोगी कहते हैं कि “औरंगज़ेब ने अपने शासन के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का फ़रमान तो जारी किया था लेकिन उन्होंने मस्जिद बनाने का फ़रमान नहीं दिया था। मस्जिद बाद में मंदिर के ध्वंसावशेषों पर ही बनाई गई है।”

वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण और विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने संबंधी औरंगज़ेब के आदेश को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों से ये बातें प्रमाणित नहीं होतीं।

1669 में हिन्दुओं के मंदिर और पाठशालाएं तोड़े गए

इतिहासकार एलपी शर्मा अपनी पुस्तक “मध्यकालीन भारत” के पृष्ठ संख्या 232 पर लिखते हैं कि “1669 में सभी सूबेदारों और मुसाहिबों को हिन्दू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने की आज्ञा दी गई थी। इसके लिए एक पृथक विभाग भी खोला गया था। यह तो संभव नहीं था कि हिन्दुओं की सभी पाठशालाएं और मंदिर नष्ट कर दिए जाते लेकिन बनारस का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशवदेव मंदिर, पाटन का सोमनाथ मंदिर और लगभग सभी बड़े मंदिर, खास तौर पर उत्तर भारत के मंदिर इसी समय तोड़े गए।” लेकिन दावे का किसी भी समकालीन ऐतिहासिक स्रोत से पुष्ट नहीं होते।

विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का के आदेश का जिक्र नहीं

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मध्यकालीन इतिहास विभाग के प्रोफ़ेसर हेरम्ब चतुर्वेदी कहते हैं कि “मथुरा के केशवराय मंदिर को तोड़े जाने के आदेश के बारे में तो समकालीन इतिहासकारों ने लिखा है लेकिन विश्वनाथ मंदिर को तोड़े जाने के आदेश का ज़िक्र नहीं है। साक़ी मुस्तईद ख़ां (Saki Mustaed Khan) और सुजान राय भंडारी (Sujan Rai Bhandari) जैसे औरंगज़ेब के समकालीन इतिहासकारों ने भी इस बात का ज़िक्र नहीं किया है जबकि इनके विवरणों को उस काल का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज़ माना जाता है।”

“ऐसा लगता है कि औरंगज़ेब के बाद आने वाले विदेशी यात्रियों के विवरणों से ही यह बात आगे बढ़ी होगी लेकिन सबसे पहले किसने ज़िक्र किया है, यह बताना मुश्किल है।”

मस्जिद निर्माण का कोई दस्तावेज़ी प्रमाण नहीं

ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण पर प्रोफ़ेसर चतुर्वेदी कहते हैं कि “मस्जिद निर्माण का कोई दस्तावेज़ी प्रमाण नहीं है और मस्जिद का नाम ज्ञानवापी हो भी नहीं सकता। ऐसा लगता है कि ज्ञानवापी कोई ज्ञान की पाठशाला रही होगी। पाठशाला के साथ मंदिर भी रहा होगा जो प्राचीन गुरुकुल परंपराओं में हमेशा हुआ करता था। उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी तो उसका नाम ज्ञानवापी पड़ गया, ऐसा माना जा सकता है।”

1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने करवाया मंदिर का निर्माण

इस मामले में वाराणसी में वरिष्ठ पत्रकार योगेंद्र शर्मा ने ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बारे में काफ़ी शोध किया है। अपने शोध के आधार पर योगेंद्र शर्मा स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि “अकबर के समय में टोडरमल ने मंदिर बनवाया। क़रीब सौ साल बाद औरंगज़ेब के समय मंदिर ध्वस्त हुआ और फिर आगे लगभग 125 साल तक यहां कोई विश्वनाथ मंदिर नहीं था। साल 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई (Devi Ahilyabai) ने वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया।”

योगेंद्र शर्मा आगे कहते हैं कि “पुराणों में जिस विश्वनाथ मंदिर का ज़िक्र मिलता है, उसका इस मंदिर से कोई संबंध है या नहीं, इसका कोई सीधा जवाब इतिहासकार नहीं दे पाते। ज्ञानवापी के पास आदिविश्वेश्वर मंदिर (Adivishweshwara Temple) के बारे में ज़रूर कहा जाता है कि यह वही मंदिर है, जिसका पुराणों में वर्णन है। मंदिर टूटने के बाद ही मस्जिद बनी और ज्ञानवापी कूप के नाम पर मस्जिद का भी नाम ज्ञानवापी पड़ा। ज्ञानवापी कूप आज भी मौजूद है।”

ज्ञानवापी मस्जिद निर्माण का पहला जिक्र 1883-84

सैयद मोहम्मद यासीन कहते हैं कि “मस्जिद में उससे पहले की कोई चीज़ नहीं है जिससे स्पष्ट हो सके कि यह कब बनी है। राजस्व दस्तावेज़ ही सबसे पुराना दस्तावेज़ है। इसी के आधार पर साल 1936 में दायर एक मुक़दमे पर साल 1937 में उसका फ़ैसला भी आया था और इसे मस्जिद के तौर पर अदालत ने स्वीकार किया था।”

“अदालत ने माना था कि यह नीचे से ऊपर तक मस्जिद है और वक़्फ़ प्रॉपर्टी है। बाद में हाईकोर्ट ने भी इस फ़ैसले को सही ठहराया। इस मस्जिद में 15 अगस्त 1947 से पहले से ही नहीं बल्कि 1669 में जब यह बनी है तब से यहां नमाज़ पढ़ी जा रही है। कोरोना काल में भी यह सिलसिला नहीं टूटा है।”

लेकिन मस्जिद के 1669 में मस्जिद बनने का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य कहीं उपलब्ध नहीं है, जो सैयद मोहम्मद यासीन के दावे की पुष्टि कर सके। भरोसेमंद ऐतिहासिक दस्तावेज़ों में ज्ञानवापी मस्जिद का पहला ज़िक्र वर्ष 1883-84 में मिलता है। जब इसे राजस्व दस्तावेज़ों में जामा मस्जिद ज्ञानवापी के तौर पर दर्ज किया गया।

मस्जिद के पश्चिम में दो कब्रें मौजूद

सैयद यासीन आगे बताते हैं कि “मस्जिद के ठीक पश्चिम में दो कब्रें हैं जिन पर सालाना उर्स होता था।” उनके अनुसार साल 1937 में कोर्ट के फ़ैसले में भी उर्स करने की इजाज़त दी गई। ये कब्रें अब भी महफ़ूज़ हैं लेकिन उर्स नहीं होता। दोनों क़ब्रें कब की हैं, इसके बारे में उन्हें पता नहीं है।

मंदिर से जुडी कुछ दिलचस्प कहानियां

विश्वनाथ मंदिर तोड़ने और फिर मस्जिद बनवाने के बारे में कुछ और दिलचस्प कहानियां हैं और ऐतिहासिक दस्तावेज़ों के साथ उन्हें जोड़ने की कोशिश होती है। मशहूर इतिहासकार डॉक्टर विश्वंभर नाथ पांडेय अपनी पुस्तक ‘भारतीय संस्कृति, मुग़ल विरासत: औरंगज़ेब के फ़रमान’ के पृष्ठ संख्या 119 और 120 में पट्टाभिसीतारमैया की पुस्तक ‘फ़ेदर्स एंड स्टोन्स’ के हवाले से विश्वनाथ मंदिर को तोड़े जाने के संबंध में औरंगज़ेब के आदेश और उसकी वजह के बारे में बताते हैं।

विश्वंभर नाथ लिखते हैं कि “एक बार औरंगज़ेब बनारस के निकट के प्रदेश से गुज़र रहे थे। सभी हिन्दू दरबारी अपने परिवार के साथ गंगा स्नान और विश्वनाथ दर्शन के लिए काशी आए। विश्वनाथ दर्शन कर जब लोग बाहर आए तो पता चला कि कच्छ के राजा की एक रानी ग़ायब हैं। खोज की गई तो मंदिर के नीचे तहखाने में वस्त्राभूषण विहीन, भय से त्रस्त रानी दिखाई पड़ीं। जब औरंगज़ेब को पंडों की यह काली करतूत पता चली तो वह बहुत क्रुद्ध हुआ और बोला कि जहां मंदिर के गर्भ गृह के नीचे इस प्रकार की डकैती और बलात्कार हो, वो निस्संदेह ईश्वर का घर नहीं हो सकता। उसने मंदिर को तुरंत ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया।”

विश्वंभर नाथ पांडेय आगे लिखते हैं कि “औरंगज़ेब के आदेश का तत्काल पालन हुआ लेकिन जब यह बात कच्छ की रानी ने सुनी तो उन्होंने उसके पास संदेश भिजवाया कि इसमें मंदिर का क्या दोष है, दोषी तो वहां के पंडे हैं। रानी ने इच्छा प्रकट की कि मंदिर को दोबारा बनवा दिया जाए। औरंगज़ेब के लिए अपने धार्मिक विश्वास के कारण, फिर से नया मंदिर बनवाना संभव नहीं था। इसलिए उसने मंदिर की जगह मस्जिद खड़ी करके रानी की इच्छा पूरी की।”

प्रोफ़ेसर राजीव द्विवेदी समेत कई अन्य इतिहासकार इस घटना की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि “औरंगज़ेब का यह फ़रमान हिन्दू विरोध या फिर हिन्दुओं के प्रति किसी घृणा की वजह से नहीं बल्कि उन पंडों के ख़िलाफ़ ग़ुस्सा था जिन्होंने कच्छ की रानी के साथ दुर्व्यवहार किया था।”

प्रोफ़ेसर हेरंब चतुर्वेदी कहते हैं कि “कच्छ के राजा कोई और नहीं बल्कि आमेर के कछवाहा शासक थे। मंदिर गिराने का आदेश औरंगज़ेब ने दिया था लेकिन मंदिर को गिराने का काम कछवाहा शासक राजा जय सिंह की देख-रेख में किया गया था। स्वर्ण मंदिर में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था उसके आलोक में हमें इस घटना को देखना चाहिए। मंदिर तोड़ने पर जैसा रोष तत्कालीन हिन्दू समाज पर हुआ होगा वैसा ही ऑपरेशन ब्लू स्टार का सिख समाज में हुआ और उसका हश्र, इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) ने भुगता। यह इतिहास ही नहीं, इतिहास समझने की दृष्टि भी है।”

1991 में लागु हुआ उपासना स्थल क़ानून

वर्ष 1991 के अप्रैल महीने में वाराणसी की एक निचली अदालत ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। साल 1991 में दायर की याचिकाओं के आधार पर यह आदेश दिया गया था। इसी साल संसद ने उपासना स्थल क़ानून बनाया था।

18 सितंबर 1991 में बने इस क़ानून के मुताबिक, 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता और यदि कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे एक से तीन साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अयोध्या का बाबरी मस्जिद मुक़दमा आज़ादी के पहले से अदालत में लंबित था, इसलिए इस मामले को उपासना स्थल क़ानून के दायरे से बाहर रखा गया था।

आजादी से पहले हुए कई विवाद

स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर-मस्जिद को लेकर कई बार विवाद हुए हैं लेकिन ये विवाद आज़ादी से पहले के हैं। ज़्यादातर विवाद मस्जिद परिसर के बाहर मंदिर इलाक़े में नमाज़ पढ़ने को लेकर हुए थे। सबसे बड़ा विवाद साल 1809 में हुआ था। इस विवाद की वजह से सांप्रदायिक दंगे भी हुए थे।

1991 में मस्जिद के चारों ओर बनी चहारदीवारी

वाराणसी में पत्रकार अजय सिंह बताते हैं कि “1991 के क़ानून के बाद मस्जिद के चारों ओर लोहे की चहारदीवारी बना दी गई थी। हालांकि उसके पहले यहां किसी तरह के क़ानूनी या फिर सांप्रदायिक विवाद की कोई घटना सामने नहीं आई थी।”

मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि “साल 1937 में फ़ैसले के तहत मस्जिद का एरिया एक बीघा, नौ बिस्वा और छह धूर तय किया गया था लेकिन 1991 में सिर्फ़ मस्जिद के निर्माण क्षेत्र को ही घेरा गया और अब मस्जिद के हिस्से में उतना ही क्षेत्र है। यह कितना है, इसकी कभी नाप-जोख नहीं की गई है। विवाद हमारे जानने में कभी हुआ ही नहीं। ऐसे भी मौक़े आए कि ज़ुमे की नमाज़ और शिवरात्रि एक ही दिन पड़ी, लेकिन तब भी सब कुछ शांतिपूर्वक रहा।”

1991 में दाखिल हुई याचिका

साल 1991 में सर्वेक्षण के लिए अदालत में याचिका दायर करने वाले हरिहर पांडेय ने बताया है कि “साल 1991 में हम तीन लोगों ने ये मुक़दमा दाख़िल किया था। मेरे अलावा सोमनाथ व्यास और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर रहे रामरंग शर्मा थे। ये दोनों लोग अब जीवित नहीं हैं। इस मुक़दमे के दाख़िल होने के कुछ दिनों बाद ही मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए उपासना स्थल क़ानून, 1991 का हवाला देकर इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।”

आज होगा वीडियोग्राफी और सर्वे का काम

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 1993 में इस पर स्टे लगाकर यथास्थिति क़ायम रखने का आदेश दिया था। साल 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई और मस्जिद परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंज़ूरी दी गई।

अदालत के आदेश पर श्रीकाशी विश्वनाथ धाम ज्ञानवापी स्थित शृंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों की वीडियोग्राफी और सर्वे का काम आज दोपहर तीन बजे से शुरू किया जाएगा। परिसर स्थित श्रृंगार गौरी और देव विग्रहों की वीडियोग्राफी और सर्वे का मस्जिद कमेटी से जुड़े पक्षकारों ने विरोध दर्ज कराया था।

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