इंडिया न्यूज, नई दिल्ली, (Gyanvapi Case) : ज्ञानवापी केस में कोर्ट द्वारा हिंदू पक्ष में फैसला दिए जाने के बाद अब मुस्लिम पक्ष इसे ऊपरी अदालत में चुनौती देगा। गौरतलब है कि वाराणसी जिला कोर्ट के जज अजय कृष्णा विश्वेश ने फैसला देने के साथ ही उन्होंने श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजन-दर्शन की अनुमति की मांग वाली याचिका को सुनवाई के लायक माना है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए इस मामले को सुनवाई के योग्य माना है। उन्होंने आगे बताया कि इस मामले की अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
कोर्ट द्वारा हिंदू पक्ष में फैसला दिए जाने के बाद अब मुस्लिम पक्ष इसे ऊपरी अदालत में चुनौती देने की तैयारी में लगा है। मुस्लिम पक्ष जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकता है।
हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने बताया कि कोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि इस फैसले में 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के सभी दावों को खारिज कर दिया है। मुस्लिम पक्ष की यह दलील थी कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत कोई फैसला लेने की मनाही है। 1991 का कानून यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था, वह उसी रूप में रहेगा। हालांकि, अयोध्या के मामले को इससे अलग रखा गया था।
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