वाराणसी के ज्ञानवापी केस को लेकर किरण सिंह बिसेन की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को कोर्ट का फैसला आया है, कोर्ट की ओर से कहा गया है कि यह याचिका सुनने के योग्य है सिविल जज सीनियर डिवीजन की ओऱ से आदेश दिया गया है मामले की गंभीरता को लेकर कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है अब 2 दिसंबर को अब इस मुद्दे पर सुनवाई होगी कि पूजा की इजाजत दी जाए या नही।
मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन खारिज
ज्ञानवापी मामले में गुरुवार 17 नवंबर की सुनवाई में सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में ऑर्डर आना था जिसमें सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के एप्लीकेशन को खारिज करते हुए मामले पर सुनवाई जारी रखने का फैसला किया है।