India News (इंडिया न्यूज), Gyanvapi Mosque ASI Survey: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से ज्ञानवापी मामले में आज (18 दिसंबर) वाराणसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश की गई। यह रिपोर्ट एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर ने सीलबंद लिफाफे में पेश किया। मिल रही जानकारी के मुताबिक यह रिपोर्ट लगभग 1500 से भी ज्यादा पन्ने का है। जिसमें लगभग 250 से ज़्यादा सबूत पेश किए गए हैं। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील की ओर से रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की गई है।

  • लगभग 1500 से भी ज्यादा पेजों का रिपोर्ट
  • हिंदू पक्ष की ओर से रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग

मुस्लिम पक्ष का विरोध

इस मामले में मुस्लिम पक्ष लगातार विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि इसे इसे पब्लिक डोमेन में न लाया जाए। वहीं कोर्ट की ओर से इसे लेकर 21 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा। साथ रिपोर्ट की कॉपी को पक्षकारों को 21 दिसंबर को सौंपी जाएगी। इससे पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से रिपोर्ट पेश करने के लिए कोर्ट की ओर से अधिक समय की मांग की गई थी। जिसे दिया भी गया। 21 जुलाई को जिला न्यायाधीश की ओर से वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया गया था। जिससे यह साबित हो  सके कि मस्जिद को हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर स्थापित किया गया था या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ‘वजुखाना’ क्षेत्र को छोड़कर वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने का इजाजत दिया था। यह आदेश अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया गया था।

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