इंडिया न्यूज, प्रयागराज:(Gyanvapi Mosque Case)। वाराणसी के विश्वेश्वर नाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई 6 जुलाई तक के लिए टाल दी। इसी सप्ताह सोमवार हुई सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए आज की तारीख की थी।
सोमवार को एक घंटा चली थी सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट में गत सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद में लगभग एक घंटा सुनवाई चली और उस दौरान सिर्फ मंदिर पक्ष की ओर से तथ्य पेश किए जा सके थे। उस पक्ष के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा था कि मस्जिद में कोर्ट ने केवल याची को नमाज पढ़ने की इजाजत दी थी। उस दौरान अन्य मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी।
जानिए क्या बोले मंदिर पक्ष के वकील
हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई जब शुरू हुई, उस समय वाराणसी जिला अदालत के आदेश पर मस्जिद में हो रहे सर्वे को लेकर दोनों पक्षों से स्थिति बताने को कहा। मंदिर पक्ष की ओर से वकील विजय शंकर रस्तोगी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में मस्जिद में एक बड़ा शिवलिंग मिला है और निचली अदालत ने उस एरिया को सील करा दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उस एरिया को सील करवाने का आदेश दिया था।
जिला अदालत के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में भी ज्ञानवापी मामले में सुनवाई शुरू हो गई है। शीर्ष कोर्ट वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी 19 मई को आज के लिए तीन बजे सुनवाई करने का समय दिया था।
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