India News (इंडिया न्यूज), Hadiya Case: एक बार फिर से केरल की हदिया खबरों में आ गई है। पिता ने केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर की है कि उनकी बेटी से एक महीने से कोई बातचीत नहीं हो पाई है। गौरतलब हो कि हदिया ने इस्लाम में धर्म परिवर्तन कर शफीन जहां नाम के व्यक्ति से शादी कर ली थी। जिसके कारण वह विवादों में आ गई थी। हदिया के पिता ने केरल उच्च न्यायालय में यह कहते हुए याचिका दायर की है कि वे पिछले एक महीने से उसका पता लगाने में असमर्थ हैं।
पिता को डर
उनके पिता अशोकन के एम ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि उन्हें आशंका है कि उनकी बेटी को उनके पति सहित कुछ लोगों ने अवैध हिरासत में ले लिया है, जो कथित तौर पर प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हिस्सा हैं। मामले से जुड़े एक वकील ने कहा कि याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। अशोकन ने उच्च न्यायालय को बताया कि पिछले एक महीने से हादिया का उनसे और उनकी पत्नी से कोई पता नहीं चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि जब भी उन्होंने अपनी बेटी को फोन किया, तो या तो वह कोई कॉल रिसीव नहीं कर रही थी या कई मौकों पर मोबाइल फोन बंद था।
कुछ अता पता नहीं
अशोकन ने यह भी दावा किया कि वे मलप्पुरम में हाल ही में खोले गए उनके होमियो क्लिनिक में गए लेकिन वह बंद पाया गया और पड़ोसियों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। “चौथे और छठे उत्तरदाताओं के पीछे के व्यक्तियों द्वारा बंदी को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जो प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के सक्रिय सदस्य हैं। अब बंदी इस गिरोह के नियंत्रण में है और जब तक उसे पहले पेश नहीं किया जाता है याचिका में कहा गया, ”माननीय अदालत ने याचिकाकर्ता के साथ भेजा तो उसकी जान को खतरा होगा।”
SC का खटखटाया दरवाजा
हालांकि, बाद में जहाँ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 2018 में शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया था। याचिका में चौथे प्रतिवादी ए एस साइनाबा हैं, जो प्रतिबंधित पीएफआई की महिला शाखा, राष्ट्रीय महिला मोर्चा की पूर्व पदाधिकारी हैं और छठे प्रतिवादी हादिया के पति जहां हैं। अशोकन ने अदालत के सामने यह भी दावा किया कि हादिया ने परिवार को बताया है कि वह अपने पति से अलग हो गई है। इस बीच कुछ दिन पहले हदिया ने एक क्षेत्रीय टेलीविजन चैनल से बात की थी जिसमें उसने दावा किया था कि वह अपने पति जहान से अलग हो गई है।
‘तलाक के बाद दूसरी शादी’
उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने दूसरे व्यक्ति से दोबारा शादी कर ली है और यह उनका निजी मामला है। टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में वह कहती नजर आईं, “संघ परिवार मेरे पिता को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। वह उनकी धुन के मुताबिक खेल रहे हैं।” उसने दावा किया कि वह अपने माता-पिता के साथ नियमित संपर्क में थी और इसके बावजूद उसके माता-पिता परेशान कर रहे थे। हदिया ने कोयंबटूर में मेडिकल की पढ़ाई के दौरान इस्लाम अपना लिया था और 2016 में जहां से शादी की थी, जब वह 25 साल की थी।
जल्द ही, अशोकन ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था और जहां के पीएफआई जैसे चरमपंथी संगठनों से संबंध थे। उसने यह भी तर्क दिया था कि उसे इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए सीरिया ले जाया जाएगा। तब हाई कोर्ट ने इस शादी को ‘दिखावा’ बताते हुए रद्द कर दिया था।
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