हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने के मामले पर फैसला सुनाते सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि ये लोग लंबे समय से उस स्थान पर निवास कर रहें हैं, इतने कम समय में पुनर्वास करना/कराना संभव नहीं है। इसलिए राज्य सरकार और रेलवे को उचित समय देना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उनके पुनर्वास को जरूरी माना है।
बता दें इससे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भारतीय रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था। जिसकी कार्रवाई राज्य सरकार के द्वारा 8 जनवरी को किया जाना था। बता दें कि इस जमीन पर इस वक्त 4000 से ज्यादा लोग निवास कर रहें हैं। जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले 8 जनवरी को हटाया जाना था।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की 29 एकड़ जमीन है। इस जमीन पर कई साल पहले कुछ लोगों ने कच्चे घर बनाकर रहना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे यहां पक्के मकान बन गए और धीरे-धीरे बस्तियां बसती चली गईं। नैनीताल हाईकोर्ट ने इन बस्तियों में बसे लोगों को हटाने का आदेश दिया था। रेलवे ने समाचार पत्रों के जरिए नोटिस जारी कर अतिक्रमणकारियों को 1 हफ्ते के अंदर यानी 9 जनवरी तक कब्जा हटाने को कहा। रेलवे और जिला प्रशासन ने ऐसा न करने पर मकानों को तोड़ने की चेतावनी दी है। लोग अब अपने घरों को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं।