संबंधित खबरें
भारत ने एकतरफा अंदाज में जीता खो-खो विश्व कप का खिताब, फाइनल में नेपाल को हाराया
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर किया बड़ा खुलासा, कहा- हमलावर नहीं जानता…
महाकुंभ में किस वजह से लगी आग? खुलासे के बाद चौंक गए लोग
धड़ल्ले से बिकने वाली इस 7 रुपए की दवाई में क्या है ऐसा, जो हार्ट अटैक के लिए साबित हो रही है रामबाण इलाज, आप भी नोट कर लें नाम!
EPFO ने अपने नियमों में किया ऐसा बदलाव, खुशी से उछल पड़ेंगें करोड़ों कर्मचारी, नहीं लगाने होंगे दफ्तर के चक्कर
दरगाह पर बकरों की कुर्बानी देने पर अड़े मुस्लिम, सिर पर उठा लिया पूरा शहर, जब पुलिस का चला डंडा तो दुम दबाकर भागते आए नजर
Harassment of Women: अगर पति अपनी पत्नी की प्राइवेट तस्वीरें लीक करता है तो क्या है सजा
India News (इंडिया न्यूज), Harassment of Women: भारत में पति-पत्नी के रिश्ते को बेहद पवित्र माना जाता है, लेकिन आधुनिक दुनिया में ऑनलाइन उत्पीड़न और निजता के उल्लंघन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, जब बिना सहमति के निजी और संवेदनशील तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट कर दी जाती हैं। परंतु जब कोई पति अपनी पत्नी की निजी तस्वीरें लीक करता है, तो यह अपराध बन जाता है। इस मुद्दे पर भारतीय कानून क्या कहता है? क्या ऐसे अपराध को गंभीरता से लिया जाता है? आइए जानते हैं दोषी को कितनी सजा मिल सकती है?
बता दें कि, पति द्वारा पत्नी की निजी तस्वीरें लीक करना निजता के उल्लंघन के अंतर्गत आता है। निजता का उल्लंघन एक गंभीर अपराध है और भारत में इसके खिलाफ सख्त कानून है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है और इसमें व्यक्ति की निजता की रक्षा करना भी शामिल है। अगर कोई पति अपनी पत्नी की निजी तस्वीरें उसकी अनुमति के बिना लीक करता है, तो यह निजता का उल्लंघन है और इसे गंभीर अपराध माना जाता है। ऐसी घटनाओं का अक्सर महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।
दरअसल, भारत में डिजिटल मीडिया पर निजी जानकारी को साझा करने या लीक करने के मामलों को रोकने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी एक्ट) के तहत सख्त प्रावधान हैं। इस अधिनियम की धारा 66ई के तहत किसी व्यक्ति की निजी तस्वीरों या वीडियो को उसकी अनुमति के बिना लीक करना या उस पर हमला करना गंभीर अपराध माना जाता है। इसे निजी तस्वीरों को परेशान करने (voyeurism) की श्रेणी में भी रखा गया है।
दरअसल, अगर कोई पति अपनी पत्नी की निजी तस्वीर को लीक करता है, तो उसे सज़ा हो सकती है। धारा 66ई के अनुसार, ऐसे मामले में दोषी को 3 साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। साथ ही, धारा 354सी (वॉयरिज्म) के तहत, अगर किसी व्यक्ति ने बिना सहमति के किसी महिला की निजी तस्वीरें ली हैं या प्रसारित की हैं, तो उसे 3 से 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। साथ ही अगर पति अपनी पत्नी की निजी तस्वीरें लीक करने के बाद उसका पीछा करता है या उसे धमकाता है, तो उसे धारा 507 के तहत भी सज़ा हो सकती है, जिसमें छिपे हुए अपराधी की पहचान होने पर 2 साल तक की जेल हो सकती है।
मुंबई के कुर्ला में बेकाबू बस का कहर, कई गाड़ियों को मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत समेत कई घायल
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.