India News (इंडिया न्यूज), GST on Health and Diamonds: कहने के लिए तो हमारा भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। लेकिन यहां पर इलाज हीरे से भी ज्यादा महंगा है। ऐसे हम क्यों कह रहे हैं चलिए आपको बताते हैं। इसका जवाब छुपा है हीरे और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले GST में।
- हीरे पर GST
- हेल्थ पर GST
- स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने पर 18% जीएसटी
हीरे पर GST
आपको ये जान कर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आप भारत में हीरा तो कम दाम खरीद सकते हैं लेकिन अगर आपका हेल्थ खराब है तो आपको इलाज बहुत महंगा पड़ सकता है। भारत में रत्न एवं आभूषण व्यापार की शीर्ष संस्था रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने अनेक ज्ञापनों के माध्यम से कट एवं पॉलिश किए गए हीरों पर जीएसटी बढ़ाकर 1.5% करने, ग्रेडिंग एवं प्रमाणन (जीसीएस) पर जीएसटी घटाकर 1.5% करने, संचित आईटीसी की वापसी आदि की मांग की थी।
“कट एवं पॉलिश किए गए हीरों पर जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने तथा हीरा क्षेत्र के लिए आईटीसी संचय के मुद्दे पर राहत देने के लिए हम माननीय वित्त मंत्री के आभारी हैं। अनुमान है कि हीरा उद्योग के पास आज की तारीख में लगभग 600 करोड़ रुपये का आईटीसी संचय है। कट एवं पॉलिश किए गए हीरों पर जीएसटी दर में वृद्धि से न केवल आईटीसी का और अधिक संचय रुकेगा, बल्कि अवरुद्ध कार्यशील पूंजी भी निकलेगी तथा उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अब हम सरकार से आग्रह करेंगे कि वह व्यापारियों को संचित जीएसटी की वापसी प्राप्त करने के लिए एक तंत्र को औपचारिक रूप दे।”
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हेल्थ पर GST
अब जरा हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले GST पर भी एक नजर डाल लें। स्वास्थ्य बीमा को और अधिक किफायती और आकर्षक बनाने के लिए, केंद्र सरकार 30,000 रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर वर्तमान 18% की तुलना में 12% तक की जीएसटी कर दर को कम करने पर जोर दे सकती है।
वर्तमान बाजार दरों के अनुसार, 30,000 रुपये तक के प्रीमियम पर चार सदस्यों वाले परिवार के लिए लगभग 10 लाख रुपये प्रति वर्ष की बीमा राशि खरीदी जा सकती है, जो कवरेज के प्रकार, बीमित व्यक्ति की आयु आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।
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स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने पर 18% जीएसटी
जीएसटी लागू होने के बाद, किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने पर 18% जीएसटी देना होगा। पिछली व्यवस्था में लागू उपकर सहित 15% के सेवा कर की तुलना में यह 3% की वृद्धि थी। आयकर व्यवस्था के तहत, धारा 80डी के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए कटौती लागू शर्तों के अनुसार 25000 रुपये या 50,000 रुपये तक सीमित है। यह देखते हुए कि देश में कई लोग गरीबी में फंसने से सिर्फ एक मेडिकल बिल की दूरी पर हैं, 2021 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट ने सिफारिश की कि आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) योजना को भुगतान के आधार पर ‘लापता मध्यम’ तक बढ़ाया जाना चाहिए। पीएमजेएवाई 107 मिलियन गरीब परिवारों (आबादी का 40% हिस्सा) को 5 लाख रुपये प्रति वर्ष मुफ्त स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है।