India News (इंडिया न्यूज़), Case Against Abbas Ansari, नई दिल्ली: मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर आज मंगलवार, 6 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जमीन हथियाने के मामले में अब्बास ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग की है। बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इससे साफ मना कर दिया था।
लखनऊ की जियामऊ में ज़मीन अवैध तरीके से हथियाने से जुड़े मामले में 19 मई को सुप्रीम कोर्ट मुख्तार अंसारी के दूसरे बेटे उमर अंसारी को अग्रिम जमानत देने से मना कर चुका है।
जानें क्या है पूरा मामला?
उमर अंसारी और अब्बास अंसारी के खिलाफ 2020 में लखनऊ के जियामऊ में जबरन जमीन कब्जा करने के मामले में हजरतगंज थाने में FIR दर्ज हुई थी। दोनों पर आरोप है कि फर्जी दस्तावेज के जरिए दोनों भाईयों ने जमीन पर कब्जा किया। जिसके बाद नगर निगम से इसके निर्माण के लिए हरी झंडी लेकर इस पर इमारत भी बना डाली।
उमर अंसारी ने इसी मामले में SC में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। जिस पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई करने से मना कर दिया। इससे पहले उमर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी झटका लग चुका था।
32 साल पुराने मामले में मुख्तार को उम्रकैद की सजा
बता दें कि इससे ठीक एक जिन पहले सोमवार, 5 जून को वाराणसी की कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की 3 अगस्त 1991 को वाराणसी में घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसका आरोप मुख्तार पर लगा था। जब मुख्तार अंसारी ने अपराध किया तब वह विधायक नहीं था। मुख्तार अंसारी को इसी साल अप्रैल में एक अन्य मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी।