India News (इंडिया न्यूज), Heat Stroke: चिलचिलाती गर्मी से देश तप रहा है। दिन तो छोड़िए शाम ढलने के बाद भी बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। प्रचंड गर्मी में कई लोगों की जान भी चली गई है। इसको देखते हुए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) ने शवों के ऑटोप्सी के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। NCDC के अनुसार सर्टिफिकेशन के लिए ऑटोप्सी की जरुरत नहीं होगी।

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) ने कहा है कि गर्मी से संबंधित मौतों को प्रमाणित करने के लिए शव परीक्षण अनिवार्य नहीं है। गर्मी से होने वाली मौतों पर हाल ही में जारी अपने दिशानिर्देश में, एनसीडीसी ने कहा कि हाइपरथर्मिया-असामान्य रूप से उच्च शरीर का तापमान-का निदान ज्यादातर जांच के स्थान, मौत की परिस्थितियों और मौत के वैकल्पिक कारणों के उचित बहिष्कार पर निर्भर करता है।

  • चिलचिलाती गर्मी से देश परेशान
  • गर्मी से हुई मौतों में नहीं होगी ऑटोप्सी
  • बदला नियम !

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अगर गर्मी से होती है मौत

एनसीडीसी दिशानिर्देशों के अनुसार, गर्मी से संबंधित मृत्यु को उच्च परिवेश के तापमान के संपर्क में आने से होने वाली मृत्यु के रूप में परिभाषित किया गया है या जिसमें उच्च परिवेश के तापमान ने मृत्यु में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उदाहरण के लिए, दिशानिर्देश सुझाव देते हैं, यदि मृत्यु से ठीक पहले मृतक के शरीर का तापमान 105°F (40.6°C) से अधिक था, तो मृत्यु को हीट स्ट्रोक या हाइपरथर्मिया के रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए।

“ऐसे मामलों में जहां मृत्यु पूर्व (मृत्यु से पहले) शरीर का तापमान स्थापित नहीं किया जा सकता है, लेकिन पतन के समय पर्यावरण का तापमान अधिक था, उचित गर्मी से संबंधित निदान को मृत्यु के कारण या महत्वपूर्ण योगदान देने वाली स्थिति के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, “एनसीडीसी जोड़ता है।

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