India News(इंडिया न्यूज),Hemant Soren Bail: रांची जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है। बेल बॉन्ड भरने के बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ जाएंगे।
हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देकर ईडी को भी झटका दिया है। हाईकोर्ट ने मामले को लेकर 3 बड़ी बातें कही हैं। जिससे हेमंत सोरेन का पक्ष काफी मजबूत होता नजर आ रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने क्या कहा?
झारखंड हाईकोर्ट की 3 बड़ी बातें-
- झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत पर सुनवाई के दौरान कहा- पूरा मामला दर्शाता है कि आवेदक 8.86 एकड़ जमीन के अधिग्रहण और कब्जे के साथ-साथ “अपराध की आय” से जुड़े होने में विशेष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है। किसी भी रजिस्टर/राजस्व रिकॉर्ड में उक्त जमीन के अधिग्रहण और कब्जे में याचिकाकर्ता की प्रत्यक्ष संलिप्तता का कोई संकेत नहीं है।
- हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता (हेमंत सोरेन) ने 2010 में उक्त भूमि का अधिग्रहण किया था और उस समय सत्ता में न होने पर भी उस पर उनका कब्जा था, तो विस्थापित लोगों के लिए अपनी शिकायत के निवारण के लिए अधिकारियों से संपर्क न करने का कोई कारण नहीं था।
- हाईकोर्ट ने आगे कहा, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का यह दावा कि उसकी समय पर की गई कार्रवाई ने जालसाजी और अभिलेखों में हेरफेर करके भूमि के अवैध अधिग्रहण को रोका है, इस आरोप की पृष्ठभूमि में विचार करने पर एक अस्पष्ट कथन प्रतीत होता है कि भूमि पहले से ही याचिकाकर्ता द्वारा अधिग्रहित और कब्जा की गई थी।
अंत में, झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा- “याचिकाकर्ता को जमानत देने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है।”
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