इंडिया न्यूज, नई दिल्ली, (High Court Against Delhi LG)। हाईकोर्ट ने दिल्ली एलजी के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट्स हटाने का ‘आप’ को निर्देश दिया। जिसे लेकर ‘आप’ पार्टी अपने आप को असहज महसूस कर रही है। इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को कहा कि वह दिल्ली हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश से पूरी तरह असहमत है,
जिसमें पार्टी और उसके नेताओं को उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना और उनके खिलाफ पोस्ट किए गए कथित अपमानजनक पोस्ट, वीडियो और ट्वीट को हटाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्हें एलजी के खिलाफ आगे कोई आरोप लगाने से भी रोक दिया है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने कहा कि वह वकीलों के साथ चर्चा कर अदालत के आदेश का अच्छी तरह से अध्ययन कर मामले में आगे का रूख तय करेगी।
‘आप’ की यह प्रतिक्रिया तब आई है, जब दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को उसे और उसके कई नेताओं को उपराज्यपाल सक्सेना के खिलाफ “झूठे” आरोप लगाने से रोक दिया। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कथित अपमानजनक पोस्ट, वीडियो और ट्वीट को हटाने का निर्देश दिया। न्यायाधीश अमित बंसल ने अंतरिम राहत पर आदेश सुनाते हुए कहा कि मैंने वादी के पक्ष में एक अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश और एक निष्कासन आदेश पारित किया है। विस्तृत आदेश का इंतजार है।
‘आप’ के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर बताया कि हम अदालत के आदेश से पूरी तरह और विनम्रता से असहमत हैं। हम अदालत के आदेश का पूरी तरह से अध्ययन करेंगे और वकीलों के साथ इस पर चर्चा कर उचित कदम उठाएंगे।
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