India News (इंडिया न्यूज़), Nuh Violence, चंडीगढ़: हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को हिंसा के बाद सरकार की तरफ से अवैध निर्माण पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। अब इसपर फिलहल रोक लग गई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इसका आदेश दिया गया है। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को अवैध निर्माण पर कार्रवाई रोकने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट की जस्टिस संध्या वालिया ने यह आदेश नूंह जिला प्रशासन को दिए हैं। कोर्ट ने मामले का स्वत संज्ञान लिया था।
नूंह में पिछले चार दिन से बुलडोजर वाली कार्रवाई चल रही है। इस दौरान 753 से ज्यादा घर-दुकान, शोरूम, झुग्गियां और होटल गिराए जा चुके हैं। इन में कई का इस्तेमाल 31 तारीख की हिंसा में पत्थर बरसाने के लिए भी किया गया था। नूंह में अब तक प्रशासन ने 37 जगहों पर कार्रवाई कर 57.5 एकड़ जमीन खाली कराई। इनमें 162 स्थायी और 591 अस्थायी निर्माण गिराए गए।
नूंह शहर के अलावा पुन्हाना, नगीना, फिरोजपुर झिरका और पिंगनवा जैसे इलाकों में भी अतिक्रमण हटाए गए। तीन मंजिला सहारा होटल से पत्थरबाजी की गई, उसे भी गिरा दिया था। प्रशासन का कहना है कि होटल मालिक को सब पता था, लेकिन उसने दंगाईयों को पत्थर इकट्ठा करने से नहीं रोका।
नूंह में हिंसा के बाद कर्फ्यू में ढील बढ़ने लगी है। सोमवार को प्रशासन ने सरकारी ऑफिस, बैंक-एटीएम खुलने की छूट दे दी है। हालांकि, बैंक और ATM सुबह 11 बजे से 3 बजे तक ही खुलेंगे। कर्फ्यू में छूट का समय अब सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी ऑफिस या बैंक-एटीएम जाने के लिए लोग पहचान पत्र दिखाकर जा सकते हैं। नूंह में 8 अगस्त की रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। वही, पलवल में आज यानी 7 अगस्त रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद किया गया है।
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