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मुख्यमंत्री जी ने पहले जनता के खाते में डाले साढ़े चार हजार रुपये, फिर छीन ली खुशी, जनता के साथ क्यों गई ये हरकत?

India News (इंडिया न्यूज), Himachal 1500 Rupees Scheme : हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार का मुश्किलों से नाता टूट नहीं रहा है। एक के बाद एक विवाद उनके पास आकर खड़ा हो जा रहा है। पहले खाने में जंगली मुर्गे वाला विवाद और अब सुक्खू सरकार की बहुचर्चित इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में भी नया विवाद खड़ा हो गया है। असल में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत सरकार की तरफ से एक महिला से 1500 रुपये वापस लेने का मामला सामने आया है। ये रकम महिला को सरकार की तरफ से तीन महीने की एकमुश्त राशि के तौर पर दी गई थी। लेकिन महिला के खाते में खटाखट के चंद दिन बाद ही सरकार ने 4500 रुपये वापस ले लिए। इस बात का खुलासा हिमाचल के धर्मशाला में चल रहे शीतकालीन सत्र में हुई है। विधानसभा के पटल पर स्वास्थ्य एवं समाजिक कल्याण मंत्री धनी राम शांडिल की तरफ से यह जानकारी दी गई है।

क्या है मामला?

जानकारी के मुताबिक हिमाचल के मंडी जिले के बलद्वाड़ा की रहने वाली एक महिला के साथ ये हुआ है। महिला के पति की मौत हो चुकी है। सरकार ने उन्हें 4500 रुपये एकमुश्त जारी किए थे। बाद में पड़ताल में पाया गया कि महिला अपात्र है और उससे फिर सुक्खू सरकार ने यह राशि वापस ले ली। बड़ी बात सामने ये निकल कर आई है कि महिला को पहले ही विधवा और समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन दी जा रही थी। सरकार के इस योजना में बदलाव को लेकर मंत्री ने बताया कि मौजूदा समय में किसी भी महिला ने पंचायत और लोकमित्र केंद्रों के जरिये आवेदन नहीं किए हैं। यानी पहले जो आवदेन किए गए थे, वही आवेदन मिले हैं।

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इनको नहीं मिलेगा फायदा

सुक्खू सरकार ने 18-59 वर्ष (60 वर्ष की आय पूरी होने तक) आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये देने का वादा किया था। इस योजना में केन्द्र और राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनर, अनुबन्ध, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालिक इत्यादि वर्ग के कर्मचारी, सेवारत/भूतपूर्व सैनिक और सैनिकों की महिलाओं को यह राशि नहीं मिलेगी। इनके अलावा विधवा, आंगनबाडी कार्यकर्ता/ सहायिका/आशा वर्कर/मिड डे मील वर्कर/ मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायत राज संस्था और शहरी स्थानीय निकायों के कर्म चारी, केन्द और राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड, कांउसिल और एजैंसी के कर्मी और पेंशनभोगियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, वस्तु एवं सेवाकर के लिए पंजीकृत व्यक्ति तथा इनकम टैक्स देने वालों को भी योजना का लाभ नहीं मिलाग। सरकार ने बताया है कि वर्तमान में पात्रता की शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राज्य सरकार के आकड़ों के मुताबिक नवंबर 2024 तक इस योजना के तहत कुल 8,0,8045 महिलाओं ने आवेदन किए हैं। इसमें 44,924 पात्र महिलाओं को 1500-1500 रुपये जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में साल 2011 की जनगणना के अनुसार, 33,82,729 महिलाएं हैं। हिमाचल में 808045 ने आवेदन किए गए हैं और 44924 महिलाओं के आवेदन सरकार ने मंजूर किए हैं।

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Shubham Srivastava

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