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Hit and Run Law: खत्म होगी ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल! जानें सरकार से क्या मिला आश्वासन

India News, (इंडिया न्यूज), Hit and Run Law: हिट एंड रन मामले में नए कानून को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच समझौता हो गया है। सरकार ने ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल ख़त्म करने को कहा। बुधवार को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई। सरकार और ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बीच हुई इस बैठक में फैसला लिया गया कि हिंट एंड रन में बदला गया कानून अभी लागू नहीं किया जाएगा। सरकार ने कहा कि कानून से पहले ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से बातचीत की जाएगी। इसके बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा।

वहीं, ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने सभी ट्रक ड्राइवरों को काम पर लौटने के लिए कहा है। बैठक में यह भी बताया गया कि 10 साल की सजा और जुर्माना लागू नहीं होगा। सरकार ने कहा कि भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से परामर्श के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और सभी ट्रक ड्राइवरों से अपने काम पर लौटने की अपील करते हैं।

नए कानून को लेकर कई राज्यों में बवाल

आपको बता दें कि हिट एंड रन मामले में नए कानून को लेकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुआ। कई राज्यों में नाकेबंदी और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दो-तीन दिनों की इस हड़ताल के दौरान कई चीजों की सप्लाई ठप हो गई। पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ जुटने लगी। बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल लेने के लिए खड़े थे। नए कानून में 10 लाख रुपये का जुर्माना और 7 साल की सजा का प्रावधान था। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि यह कानून गलत है और सरकार को इसे वापस लेना चाहिए।

हिट एंड रन कानून क्या है?

आईपीसी में हिट एंड रन मामले में मौत होने पर दो साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। भारतीय न्यायिक संहिता में सजा को बढ़ाकर 10 वर्ष और जुर्माना कर दिया गया है। इस कानून के चलते अगर कोई दुर्घटना होती है तो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपये का जुर्माना होगा। हिट एंड रन का मतलब है लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना। इस कानून के बनने के बाद यह संभव नहीं होगा।

सरकार को झुकना पड़ा-इमरान प्रतापगढ़ी

कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि जब एकजुट होकर आवाज उठाई जाती है तो सरकार को झुकना पड़ता है। नए हिट एंड रन कानून पर ड्राइवरों के आंदोलन का असर ऐसा हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा। बधाई हो ड्राइवर्स, हम आपके साथ हैं।

नया कानून के समर्थन में वीके सिंह

वहीं, हिट एंड रन केस पर नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों के विरोध पर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि यात्रियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। नया कानून यात्रियों की मदद के लिए है। पहले ड्राइवर भाग जाता था अब नया कानून बना है जिसमें ड्राइवर को सतर्क रहना होगा।

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Rajesh kumar

राजेश कुमार एक वर्ष से अधिक समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। फिलहाल इंडिया न्यूज में नेशनल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर की भूमिका निभा रहे हैं। इससे पहले एएनबी, विलेज कनेक्शन में काम कर चुके हैं। इनसे आप rajeshsingh11899@gmail.com के जरिए संपर्क कर सकते हैं।

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