India News (इंडिया न्यूज़), ITR Filing: मौजूदा आयकर कानून करदाताओं को वेतन से काटे जाने वाले कर के लिए पुरानी या नई कर व्यवस्था में से किसी एक को चुनने की अनुमति देते हैं। यह विकल्प पूरे वित्तीय वर्ष के लिए लागू होता है। 1 अप्रैल, 2023 से, यदि कोई व्यक्तिगत करदाता पुरानी कर व्यवस्था नहीं चुनता, तो उसका नियोक्ता नई कर व्यवस्था के आधार पर उसके वेतन से कर काट लेगा। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि नई कर व्यवस्था अब वित्तीय वर्ष 2023-24 से शुरू होने वाला डिफ़ॉल्ट विकल्प है। 2024 के अंतरिम बजट में आयकर नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए, नई कर व्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए डिफ़ॉल्ट विकल्प है।
आयकर विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), AOP (सहकारी समिति के अलावा), BOI और कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के लिए।
ITR दाखिल करते समय और व्यवस्था को निर्दिष्ट करने के लिए फॉर्म 10IE में विवरण भरते समय स्विचिंग संभव है।
बता दें कि, कोई व्यक्ति सालाना नई और पुरानी कर व्यवस्थाओं के बीच स्विच कर सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह विकल्प केवल वेतनभोगी आय वाले और कोई व्यावसायिक आय नहीं रखने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। व्यावसायिक आय वाले लोग इस स्विचिंग सुविधा के लिए पात्र नहीं हैं।
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