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Income Tax Returns Deadline: आईटीआर भरने की तारीख 15 मार्च तक बढ़ाई

Suman Tiwari • LAST UPDATED : January 12, 2022, 4:25 pm IST

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Income Tax Returns Deadline: 2020-2021 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 मार्च 2022 कर दी गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिये कर आडिट रिपोर्ट और ट्रांसफर प्राइसिंग आडिट’ रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 फरवरी की गई है। यह तीसरा मौका है जब कंपनियों के लिये 2020-21 को लेकर आयकर रिटर्न जमा कराने की समयसीमा बढ़ायी गयी है। कंपनियों के लिये आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी। वहीं ट्रांसफर प्राइसिंग’ सौदों के लिये रिपोर्ट जमा करने की तारीख 30 नवंबर थी।

फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से जारी बयान के अनुसार, मौजूदा कोविड-19 स्थिति के कारण करदाताओं को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए समय सीमा बढ़ाई गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत विभिन्न आडिट रिपोर्ट की ई-फाइलिंग में आने वाली समस्याओं के कारण भी ये फैसला लिया गया है।

कितनी देनी होगी लेट फीस (Income Tax Returns Deadline)

आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत तय समय तक आईटीआर नहीं भरने पर धारा 234ए के तहत जुमार्ना लगता है। बिलेटेड आईटीआर 31 मार्च, 2022 तक पांच हजार रुपए के जुमार्ने के साथ भर सकते हैं। वहीं अगर करदाता की कुल आय पांच लाख रुपए या इससे कम है तो उसे एक हजार रुपए ही जुमार्ना देना होगा। आय 2.50 लाख से कम होने पर बिना जुमार्ना रिटर्न भर सकते हैं।

आईटीआर फाइल करने के मिलते हैं दो मौके (Income Tax Returns Deadline)

आईटीआर फाइल करने के दो आॅप्शन मिलते हैं। एक अप्रैल, 2020 को नया मौके दिया गया था। नए टैक्स स्लैब में पांच लाख रुपए से ज्यादा आय पर टैक्स की दरें तो कम रखी गईं, लेकिन डिडक्शन छीन लिए गए। वहीं अगर आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आप कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं।

क्या हैं आईटीआर भरने के फायदे? (Income Tax Returns Deadline)

अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं भी आते हैं तब भी आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं, तो इससे आपको कई फायदे होते हैं।

  • टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए आईटीआर दाखिल करना जरूरी है।
  • कई देशों की वीजा अथॉरिटीज वीजा के लिए 3 से 5 साल का आईटीआर मांगते हैं।
  • इनकम का रहता है प्रूफ।
  • बैंक लोन मिलने में आसानी।
  • एड्रेस प्रूफ के रूप में भी आती है काम।
  • खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी है आईटीआर।
  • ज्यादा बीमा कवर के लिए बीमा कंपनियां मांगती हैं आईटीआर।

आडिट रिपोर्ट अपलोड करने की तारीख 15 फरवरी (Income Tax Returns Deadline)

  • टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन ने कहा, ‘एक्सटेंशन उन सभी करदाताओं के लिए है जिनके बुक आफ अकाउंट को कंपनी अधिनियम, सोसायटी अधिनियम, एलएलपी अधिनियम या आयकर अधिनियम जैसे किसी भी कानून के तहत आडिट किया जाना जरूरी है।’
  • टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन ने कहा, ‘आडिट रिपोर्ट अपलोड करने की नई तारीख 15 फरवरी है और आईटीआर जमा करने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2022।’ उन्होंने कहा कि यह उन सभी इंडिविजुअल और अन्य टैक्सपेयर्स पर लागू नहीं होता है जिनकी नियत तारीख 31 दिसंबर को खत्म हो गई है।’
  • अन्य लोगों के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी। इसे बढ़ाया नहीं गया है। हालांकि, जो लोग अभी तक आईटीआर नहीं भर पाए है वो लेट फीस के साथ 31 मार्च 2022 तक आईटीआर भर सकते हैं।

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