India News (इंडिया न्यूज), INDIA Alliance: देश में अगले साल होने वाली लोकसभा चुनाव की तैयारी भी तेज हो गई है। एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रदेश दौरे पर है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इस लड़ाई में एकजुट होने का फैसला लिया है। लोकसभा चुनाव 2024 की लड़ाई में बीजेपी के खिलाफ 26 दलों ने गठबंधन बनया है। जिसका नाम ‘इंडिया’ दिया गया है। इस नाम पर भी काफी बवाल हुआ। जिसे लेकर आज (सोमवार) दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से राहत दी गई है।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत ये निर्णय
- बीजेपी के खिलाफ गठबंधन में 26 दल शामिल
चुनाव आयोग ने क्या कहा?
इस मामले को लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी भी गठबंधन को रेगुलेट नहीं कर सकते। आयोग ने बताया कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस (I.N.D.I.A.) के नाम पर हम कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 29A के मुताबिक गठबंधन विनियमित संस्थाएं नहीं है।
बता दें कि इंडिया गठबंधन नाम को लेकर बिजनेसमैन गिरीश भारद्वाज ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम ‘इंडिया’ को लेकर चुनौती दी गई थी। इस याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग द्वारा इंडिया नाम इस्तेमाल करने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके कारण कोर्ट की ओर आना पड़ा। साथ ही उस याचिका में कहा गया कि यह नाम केवल वोट पाने के लिए रखा गया है।
क्या है इंडिया गठबंधन
बता दें कि इस इंडिया अलायंस में कांग्रेस, टीएमसी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, जेडीयू, आरजेडी, आम आदमी पार्टी और लेफ्ट पार्टियों समेत कुछ 26 दल शामिल है। इसका नाम 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई बैठक के दौरान रखा गया था। जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सभी की सहमति जताई थी। बता दें कि इस गठबंधन की बैठक बिहार की राजधानी पटना और मुंबई में भी हो चुकी है।
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