India News (इंडिया न्यूज), Indian Army: सेना के एक शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को कहा कि विकलांगता पेंशन नियमों के तहत गलत तरीके से पेंशन प्राप्त करना संभव नहीं है। क्योंकि इसके लिए कई स्तरों पर जांच की जाती है। यह बातें सेना अस्पताल (आरएंडआर) के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल अजीत नीलकांतन ने मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहीं।
सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए आकस्मिक पेंशन और विकलांगता मुआवजा पुरस्कारों के लिए ‘पात्रता नियम (ईआर), 2023’ नामक नए नियम तीनों सेनाओं, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं और वेटरन विभाग से जुड़े एक अध्ययन की सिफारिशों के आधार पर लाए गए हैं। कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल ने आगे कहा, नई प्रणाली के साथ, विकलांगता अनुदान और इसकी राशि को अब युक्तिसंगत बनाया गया है। इसलिए हम उस प्रणाली का पालन करते हैं और यह सुचारू रूप से काम कर रही है।
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पिछले साल अक्टूबर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा था कि सशस्त्र बलों के कर्मियों को विकलांगता पेंशन देने के नए नियम तीनों सेनाओं के बीच व्यापक चर्चा के बाद लाए गए हैं। नए नियमों का उद्देश्य पात्र लोगों के हितों की रक्षा करना है।
रक्षा मंत्रालय ने अक्टूबर 2023 में सैन्य कर्मियों को विकलांगता पेंशन देने के नियमों में बदलाव किया था। मंत्रालय ने उच्च रक्तचाप और हृदय जैसी जीवनशैली संबंधी बीमारियों के लिए पेंशन के लिए पात्रता मानदंड कम कर दिए थे।
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