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पीएम मोदी का एक्शन शुरू, भारत में मौजूद पाकिस्तानियों का वीजा सरकार ने किया रद्द, देश छोड़ने के लिए 48 घंटों का दिया गया समय

Pakistani Citizens Visas Cancelled : विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है, भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल 2025 से रद्द कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए चिकित्सा वीजा केवल 29 अप्रैल 2025 तक वैध रहेंगे।

BY: Shubham Srivastava • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज), Pakistani Citizens Visas Cancelled : जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर अपने एक्शन को तेज करते हुए भारत ने गुरुवार को पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा रद्द कर दिए, जिनमें चिकित्सा उपचार के लिए जारी किए गए वीजा भी शामिल हैं, और वीजा सेवाओं को पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है।

विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा पर कैबिनेट समिति या CCS द्वारा लिए गए निर्णयों के बाद यह कदम उठाया गया है। 27 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वैध वीजा रद्द कर दिए गए हैं। यहां तक ​​कि चिकित्सा वीजा – जिन्हें अक्सर मानवीय आधार पर बढ़ाया जाता है – को भी सीमित समय दिया गया है। वे केवल 29 अप्रैल, 2025 तक वैध रहेंगे।

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Pakistani Citizens Visas Cancelled : भारत में मौजूद पाकिस्तानियों का वीजा सरकार ने किया रद्द

पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा किए गए रद्द

विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है, भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल 2025 से रद्द कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए चिकित्सा वीजा केवल 29 अप्रैल 2025 तक वैध रहेंगे। इसमें कहा गया है, “भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को अब संशोधित वीजा की अवधि समाप्त होने से पहले भारत छोड़ देना चाहिए।

इसके अलावा, भारत सरकार ने अपने नागरिकों से पाकिस्तान की यात्रा करने से बचने को कहा है और जो लोग पहले से ही पड़ोसी देश में हैं, उन्हें जल्द से जल्द भारत लौटने की सलाह दी गई है।

भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे

विदेश सचिव विक्रम मिसरी के अनुसार, सार्क वीज़ा छूट योजना (एसवीईएस) के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस वीज़ा योजना के तहत भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास देश छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) द्वारा लिया गया।

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