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Indigo Assault Case: इंडिगो में हमला मामले पर मौजुद यात्री बोला, ‘पायलट को मारना गलत लेकिन दे रहा था यात्रियों को दोष’

India News (इंडिया न्यूज), Indigo Assault Case: इंडिगो के एक यात्री के सह-यात्री, जिसने विमान के पायलट को अत्यधिक देरी से मारते हुए वीडियो बनाया था, ने दावा किया है कि पायलट “समझने और समर्थन करने” के बजाय सवाल पूछने के लिए यात्रियों को “दोषी” ठहरा रहा था। रूसी भारतीय अभिनेत्री एवगेनिया बेल्सकिया ने कहा कि स्थिति तब बिगड़ गई जब पायलट ने जवाबी आरोप का सहारा लिया और बहस और पूछताछ करके देरी को बढ़ाने के लिए यात्रियों को दोषी ठहराया।

पायलट दे रहा था यात्रियों का दोष

इस बात से सहमत होते हुए कि पायलट को मारना दुर्भाग्यपूर्ण था, बेल्सकिया ने कहा कि लोग “वास्तव में गुस्से में” थे क्योंकि उन्हें दो घंटे तक उड़ान में बैठाए रखा गया था। बेल्सकिया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, “बेशक, पायलट को 100 फीसदी मारना गलत है, मैं इससे सहमत नहीं होऊंगी। लेकिन वह इसमें यात्रियों को क्यों दोष दे रहा था, उसे उन्हें समझना और उनका समर्थन करना था।” चौंका देने वाला! कोहरे के कारण उड़ान में देरी की घोषणा करने वाले इंडिगो के पायलट पर यात्री ने हमला कर दिया

पीली हुडी में यात्री ने पायलट पर किया हमला

मौजुद यात्री ने बताया कि,”तो कहानी मेरी टीम की है उनकी दिल्ली से गोवा के लिए उड़ान थी। सुबह 7.40 बजे। वे मान लीजिए कि सुबह 6 बजे हवाई अड्डे पर आ गए। वे बहुत जल्दी आ गए, वे वहां आए। फिर इंडिगो की उड़ान हर घंटे की तरह कह रही थी , यह एक घंटे की देरी है, दो घंटे की देरी है। इस तरह, वे दस घंटे से इंतजार कर रहे हैं,” अभिनेत्री ने शुरुआती घटना के बारे में बताते हुए कहा, जब पीली हुडी में यात्री ने पायलट पर हमला किया था। “फिर उन्होंने उनसे कहा कि वे हवाई जहाज़ में प्रवेश कर सकते हैं। वे हवाई जहाज़ में प्रवेश करते हैं और एक हवाई जहाज़ में, वे दो घंटे तक बैठे रहेंगे, इसलिए लोग वास्तव में गुस्से में थे। और हां, वे चालक दल से सवाल पूछ रहे थे , ऐसा क्यों है (और) जब हम जाने वाले हैं और सब।”

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घटना पर कहा

आगे उन्होने बताया कि, “तभी ये पायलट आया और बोला कि आप लोग बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं। आपकी वजह से हम अपनी लाइन/अपनी बारी मिस कर गए. अब आपको और इंतज़ार करना होगा।” साहिल कटारिया के रूप में पहचाने गए आरोपी पर आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा), 341 (गलत तरीके से रोकने के लिए सजा) और 290 (सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने के लिए सजा) और विमान नियमों की धारा 22 के तहत आरोप लगाए गए थे। बाद में साहिल कटारिया को भी ‘अनियंत्रित’ घोषित कर ‘नो-फ्लाई’ लिस्ट में डाल दिया गया।

घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि “अनियंत्रित” यात्री व्यवहार अस्वीकार्य है और मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुरूप “कड़ाई से निपटा जाएगा।”

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Himanshu Pandey

इंडिया न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूं। ऑफबीट सेक्शन के तहत काम करते हुए देश-दुनिया में हो रही ट्रेंडिंग खबरों से लोगों को रुबरु करवाना ही मेरा मकसद है। जिससे आप खुद को सोशल मीडिया की दुनिया से कटा हुआ ना महसूस करें ।

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