इंडिया न्यूज, लखनऊ:
देश में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद (loudspeaker controversy) के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा है कि मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं है। जस्टिस विवेक कुमार बिरला और जस्टिस विकास की खंड पीठ ने इसी सप्ताह इस संबंध में दायर याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। याचिका में मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की मांग की गई थी।
इरफान नाम के शख्स ने याचिका दायर कर बदायूं जिले के बिसौली एसडीएम के आदेश को चुनौती दी थी। एसडीएम ने पिछले साल तीन दिसंबर को धोरनपुर गांव की नूरी मस्जिद में अजान के लिए लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। याचिका में दलील दी गई थी कि एसडीएम का आदेश अवैधानिक है और यह कानूनी व मौलिक अधिकारों का हनन करता है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की खंडपीठ पे मामले की सुनवाई के दौरान कहा, यह कानून प्रतिपादित हो चुका है कि लाउडस्पीकर का मस्जिदों पर उपयोग करना संवैधानिक अधिकार नहीं है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि रात 10 से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल न किया जाए।
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे !
यह भी पढ़ें: Maharashtra Loudspeaker Controversy Update जहां लाउडस्पीकर नहीं उतरेगा, वहां हनुमान चालीसा होकर रहेगी : राज ठाकरे
यह भी पढ़ें: Maharashtra Loudspeaker Controversy: मनसे ने शिवसेना भवन पर किया हनुमान चालीसा का पाठ
चर्चों में गूंजे क्रिसमस कैरल्स India News (इंडिया न्यूज),Delhi: प्रभु यीशु के जन्म दिवस की…
S Jaishankar Visit US: भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने…
India News (इंडिया न्यूज),Up Government News: याेगी सरकार स्टाम्प वादों के निस्तारण और राजस्व वसूली…
India News (इंडिया न्यूज),Mahakumbh 2025: मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना शहाबुद्दीन ने महाकुंभ मेले पर अपना…
India News (इंडिया न्यूज),UP News: उत्तर प्रदेश ATS ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय…
India News (इंडिया न्यूज),Prayagraj Mahakumbh 2025: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महाकुंभ से…