India News (इंडिया न्यूज), ITR Filing: वित्त वर्ष 2023-24 और आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा नजदीक आ गई है। 31 जुलाई 2024 तक आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। वर्ना इसके बाद में आपको जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं जैसे-जैसे आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा नजदीक आ रही है, रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आयकर विभाग द्वारा एक्स पर दी गई जानकारी के अनुसार आकलन वर्ष 2024-25 के लिए 26 जुलाई 2024 तक ई-फाइलिंग पोर्टल पर 5 करोड़ से ज्यादा आईटी रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं।
5 करोड़ लोगों ने दाखिल किए आयकर रिटर्न
बता दें कि, सिर्फ 26 जुलाई को 28 लाख से ज्यादा आईटी रिटर्न दाखिल किए गए हैं। आयकर विभाग ने करदाताओं को जानकारी दी है कि इस साल आईटी रिटर्न दाखिल करने में किसी तरह की परेशानी न आए। इसके लिए उसने प्रमुख आईटी कंपनी इंफोसिस के साथ साझेदारी की है।
इसके साथ ही आयकर विभाग ने दावा किया है कि आईटी रिटर्न दाखिल करने के आखिरी हफ्ते में भी करदाताओं को कोई परेशानी नहीं होगी। आयकर विभाग ने भले ही दावा किया हो कि टैक्सपेयर्स को आईटी रिटर्न दाखिल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन कई टैक्सपेयर ई-फाइलिंग पोर्टल डाउन होने की शिकायत कर रहे हैं।
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आयकर पोर्टल हुआ डाउन
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर CA चिराग चौहान ने इसकी शिकायत की। उन्होंने लिखा कि आयकर पोर्टल डाउन है! @IncomeTaxIndia पोर्टल बहुत धीमी गति से काम कर रहा है। CA चिराग चौहान ने गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा कि अगर करदाता समय पर आईटी रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो आयकर जुर्माना लगाता है।
लेकिन, अगर आईटी रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आयकर विभाग ने बिना किसी रुकावट के आईटी दाखिल करने के लिए इंफोसिस को काम पर रखा है। अगर आईटी रिटर्न की डेडलाइन मिस हो जाती है, तो क्या इंफोसिस जुर्माना भरेगी?
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