ITR Last Date: ITR  दाखिल करने की अंतिम तारीख पास, चूंकनें पर लगेगा भारी जुर्माना, जानें नियम

India News (इंडिया न्यूज़), ITR Last Date: अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न के दायरे में आते है तो जरूर ये नियम जरूर जान लें नही तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि पास हैे और अगर ऐसे में आप अंतिम तिथि से चूंक जाते है तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इतना ही नही, अंतिम तिथि चूकनें पर आप आयकर विभाग द्वारा अधिक जांच के अधीन हो सकते हैं। अगर आप इस नुकसान से बचना चाहते है तो इन नियमों को जान ले।

ITR फाइल नहीं हो पाया तो क्या होगा?

इनकम टैक्स रिटर्न यानी (ITR) एक प्रकार का फॉर्म होता है, जिसमें अंतर्गत आपकी आय से संबंधित सभी जानकारियों का विवरण होता है। मौजूदा समय में 7 प्रकार के (ITR) फॉर्म है। किसी कंपनी या फिर व्यक्ति को आईटीआर फाइल करने के लिए एक निश्चित सीमा का ध्यान रखना होता है। कई बार आईटीआर फाइल भरने की लास्ट डेट निकल जाती है तो ऐेसे में सरकार इनकम टैक्स भरने की डेट को आगे भी बढ़ा सकती है। आज हम आपको बताएंगे अगर किसी वजह से आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की लास्ट डेट पर आईटीआर फाइल नहीं हो पाया तो क्या होगा? आइए जानते है  (ITR) से जुडी समय सीमा क्या है, लास्ट डेट चूकने पर जुर्माना कितना होगा, बचने के लिए इन बातों पर ध्यान दें

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  • कब है आईटीआर दाखिल करने की लास्ट डेट
  • लास्ट डेट चूकनें पर देना होगा भारी जुर्माना
  • जानें ITR दाखिल करना किसके लिए जरूरी है?

कब है आईटीआर दाखिल करने की लास्ट डेट

आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की लास्ट डेट को ज्यादा दिन नही रह गए है। (ITR) भरने की अंतिम तिथि 31  जुलाई 2024 है। लेकिन समय सीमा से पहले ही (ITR) भरना जरूरी है। अंतिम दिन का इंतजार न करें। कुछ लोग अंतिम दिन अपना आईटीआर फाइल करते हैं। अगर किसी वजह से उनका आईटीआर फाइल नहीं हो पाता है तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो टैक्सपेयर किसी वजह से अंतिम तिथि से चूक जाते है तो वह वित्त वर्ष 23-24 / AY24-25 के लिए 31 दिसंबर 2024 विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

लास्ट डेट चूकनें पर देना होगा भारी जुर्माना

बता दें कि आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 है और अगर डेट चूक जाए तो विलंबित (ITR) दाखिल करने की अनुमति है। लेकिन तब देरी की अवधि के आधार पर आपको भारी जुर्माना देना होगा, जो  ₹1,000 से ₹10,000 तक लिया जाएगा और इसके साथ ही आप जितना कुछ कटौती से वंचित रह सकते हैं और आयकर विभाग द्वारा अधिक जांच के अधीन हो सकते हैं।

जानें ITR दाखिल करना किसके लिए जरूरी है?

– अगर डिडक्शन से पहले आपकी इनकम बेसिक एक्जंप्सन से ज्यादा है तो, आपको ITR दाखिल करना जरूरी है।

– अगर आप भारत के बाहर किसी संपत्ति के स्वामी हैं या भारत के बाहर किसी संपत्ति में आप बेनीफिशियल हैं तो आपको ITR दाखिल करना जरूरी है।

– अगर आपका भारत के बाहर किसी भी खाते में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हों तो आपको ITR दाखिल करना जरूरी है।

– अगर आपका किसी विदेशी कंपनियों में शेयर, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश है या आपके पास कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ESOPS) हैं तो ITR दाखिल करना होगा।

– अगर आपने पिछले साल 1 लाख रुपये से ज्यादा बिजली का बिल भरा है तो आपको ITR दाखिल करना होगा।

– अगर आप विदेश यात्रा पर गए और वहां आपने 2 लाख रुपये से अधिक का खर्चा किया तो भी आपको ITR दाखिल करना होगा।

– अगर आपकी कुल बैंक राशि 50 लाख रुपये से अधिक हैं तो भी आपको ITR दाखिल करना होगा।

– अगर आपके बिजनेस की सभी सेल की कीमत 60 लाख रुपये से ज्यादा है तो भी आपको ITR दाखिल करना होगा।

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Itvnetwork Team

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