India News (इंडिया न्यूज़) ITR: अब तक 6 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। भारत सरकार अयकर विभाग ने इसकी जानकारी दी। वहीं, जिनमें से करीब 26.76 लाख आईटीआर आज शाम 6.30 बजे तक दाखिल किए गए हैं। हमने आज शाम 6.30 बजे तक ई-फाइलिंग पोर्टल पर 1.30 करोड़ से अधिक सफल लॉगिन दर्ज़ किए हैं।
बता दें कि कि वित्तीय वर्ष (Financial year) 2022- 23 आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है. वहीं अगर आप 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको फाइन देना पड़ सकता है।
इसके अलावा, आपके द्वारा फाइल किया गया इनकम टैक्स रिटर्न विलंबित आईटीआर की श्रेणी में आएगा। हालांकि, विलंबित आईटीआर फाइल करने के लिए भी समय- सीमा निर्धारित की गई है। विलंबित आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है।
चलिए अब कानून पर नज़र डालते हैं जिसके अनुसार, वो आयकरदाता जो 31 जुलाई के बाद देर से आईटीआर दाखिल करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 234F के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा।
वहीं, छोटे टैक्सपेयर्स जिनकी सलाना इनकम 5 लाख रुपये या उससे कम है, उन्हें 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा। देर से दाखिल फीस का भुगतान इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर विलंबित आईटीआर फाइल करने से पहले किया जाना चाहिए। वहीं अगर आप समय पर अपना आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं, तो बहुत सारे लाभ से आप वंचित भी रह जाएंगे। इसलिए 31 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल कर लें।
टैक्स चोरी करना एक अपराध है। इसके लिए आपको इनकम टैक्स नोटिस के साथ-साथ तीन महीने से लेकर दो साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर कोई टैक्सपेयर्स 25 लाख रुपये से ज्यादा की टैक्स चोरी करता है तो उसे सात साल के कारावास की सजा से दंडित किया जा सकता है।
इनकम टैक्स वेबसाइट पर आईटीआर फाइल करने के बाद इसका ई-वेरिफिकेशन करना भी जरुरी है। बिना ई-वेरिफिकेशन के अपने आईटीआर को पूरा नहीं माना जा सकता है। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को 120 दिन का वक्त देता है, जिसमें आप आसानी से अपने आधार के जरिए ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं।
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