India News (इंडिया न्यूज़), Delhi Ordinance Bill: दिल्ली सर्विस बिल के पक्ष में पूर्व प्रधान न्यायाधीश (CJI) व राज्यसभा के मनोनित सदस्य रंजन गोगोई की टिप्पणी को लेकर विपक्षी दलों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इसी बीच मंगलवार, 8 अगस्त को आर्टिकल 370 पर सुनवाई के दौरान रंजन गोगोई की टिप्पणी का जिक्र किया। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये उनकी अपनी राय है।
सिब्बल की टिप्पणी पर क्या बोले डीवाई चंद्रचूड़
समाचर एजेंसी PTI के अनुसार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा, “आपके सहयोगी (रंजन गोगोई) ने कहा कि संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत पर चर्चा किया जाना योग्य न्यायशास्त्रीय आधार है।” CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने सिब्बल की इस टिप्पणी पर कहा, “हम न्यायाधीश नहीं रह जाते हैं तो हम जो भी कहते हैं, वे केवल राय होती है। यह बाध्यकारी नहीं होता।”
राज्यसभा सांसद गोगोई का बयान
बता दें कि दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा के दौरान गोगोई ने राज्यसभा में कहा था, “केशवानंद भारती मामले पर पूर्व सॉलिसिटर जनरल (टीआर) अंध्यारुजिना की एक किताब है। पुस्तक पढ़ने के बाद, मेरा विचार है कि संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का एक चर्चा किए जाने योग्य न्यायशास्त्रीय आधार है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा।”
कांग्रेस ने बताया हैरान कर देने वाला बयान
राज्यसभा सदस्य गोगोई के संविधान के मूल ढांचे के न्यायशास्त्र पर सवाल उठाने को कांग्रेस ने बेहद ही हैरान कर देने वाला करार दिया। पार्टी ने सवाल कर कहा, “क्या यह संविधान को पूरी तरह से खत्म करने की शुरुआत करने की बीजेपी की चाल है।”
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