India News (इंडिया न्यूज), Land Dispute: कर्नाटक सरकार ने भूमि स्वामित्व अभिलेखों में बदलाव करने वाले और वक्फ अधिनियम के तहत किसानों को भूमि खाली करने के लिए नोटिस भेजने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। राजस्व विभाग के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार कटारिया ने सभी क्षेत्रीय आयुक्तों और उपायुक्तों को पत्र लिखकर बताया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के निर्देशानुसार किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी सभी आदेश वापस ले लिए गए हैं। साथ ही इसके तहत किसानों को भेजे गए नोटिस भी रद्द कर दिए गए हैं।
किसानों ने लगाया था ये आरोप
किसानों ने आरोप लगाया था कि, उत्तरी कर्नाटक के विजयपुरा जिले में उन्हें वक्फ बोर्ड द्वारा भूमि खाली करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद राज्य के अन्य हिस्सों से भी ऐसी ही शिकायतें आने लगीं। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि, भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी आरोप लगाया कि कर्नाटक के वक्फ मंत्री ने अधिकारियों को वक्फ बोर्ड के पक्ष में भूमि पंजीकृत करने का आदेश दिया था। बताया जा रहा है कि यह आदेश विवाद और भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला था।
किसानों के खिलाफ नहीं होगी कोई कार्रवाई: कर्नाटक सीएम
बता दें कि, 7 नवंबर को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अधिकारियों से साफ कहा कि वक्फ बोर्ड के पक्ष में उठाए गए किसी भी कदम को वापस लिया जाना चाहिए और किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक वक्फ बोर्ड मामले में विपक्षी दल ने सीबीआई जांच की मांग कर डाली है।
7 नवंबर को संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कर्नाटक का दौरा किया और किसानों से मुलाकात की। किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी संपत्तियों को बिना किसी उचित प्रक्रिया के वक्फ संपत्ति के रूप में चिह्नित किया गया है।