India News (इंडिया न्यूज), Karnataka High Court Video: कर्नाटक हाईकोर्ट में पत्नी द्वारा गुजारा भत्ता मांगने का एक अजीबोगरीब मामला पहुंचा। मांगी गई रकम सुनकर जज ने कहा कि सही आंकड़े लेकर आइए। इतने पैसे कौन खर्च करता है? वकील ने कहा कि महिला ब्रांडेड कपड़े पहनती है। इतनी बड़ी रकम सुनकर जज भी हैरान रह गईं। उन्होंने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि एक अकेली महिला इतना खर्च नहीं कर सकती। जज ने कहा कि अगर उसे ब्रांडेड कपड़ों का शौक है तो उसे खुद कमाना चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो कर्नाटक हाईकोर्ट का बताया जा रहा है। इस वीडियो में महिला के वकील ने जब हर महीने 6 लाख रुपये गुजारा भत्ता की बात कही तो जज भड़क गईं। महिला जज ने कहा कि कौन सी महिला हर महीने 6 लाख 16 हजार रुपये खर्च करती है? क्या आप इन नियमों का गलत फायदा नहीं उठा रही हैं? पति की ओर से पेश वकील ने इसका विरोध किया और कहा कि यह उत्पीड़न है।
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। गुजारा भत्ता मांगते हुए पत्नी के वकील ने कहा कि पति उसे हर महीने 6,16,000 रुपये गुजारा भत्ता के तौर पर दे। वकील ने कहा कि महिला को घुटने में दर्द और कुछ अन्य बीमारियां हैं। इसके लिए फिजियोथेरेपी का खर्च 4-5 लाख रुपये प्रति माह है। वकील ने कहा कि उसे जूते और कपड़ों के लिए 15,000 रुपये प्रति माह की जरूरत है। इतना ही नहीं, वह घर के अंदर खाने पर हर महीने 60,000 रुपये खर्च करती है। इसके अलावा घर के बाहर खाने पर कुछ हजार रुपये खर्च होते हैं। ऐसे में उसे अपने पूर्व पति से 6,16,300 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता दिलाया जाए।
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जज ने महिला को लगाई फटकार
बता दें कि, वकील द्वारा रखी गई मांग और दस्तावेजों को देखने के बाद महिला जज ने कहा, क्या आपको नहीं लगता कि वह नियम का ज्यादा फायदा उठाना चाहती है, तब महिला के वकील ने कहा कि उनकी मुवक्किल यानी तलाकशुदा महिला ब्रांडेड कपड़े और महंगे रेस्टोरेंट जैसी सभी चीजों का इस्तेमाल करती है। इस पर जज ने कहा कि अगर वह इतनी ब्रांडेड चीजें करती है तो उसे खुद ही पैसे कमाने चाहिए। जज ने कहा कि इतना खर्च कौन करता है। जज ने टिप्पणी की कि उसकी कोई और जिम्मेदारी नहीं है। क्या उसके बच्चे नहीं हैं? जज ने कहा कि महिला की मांग ठीक नहीं है। महिला जज ने आखिर में कहा कि जज ने महिला के वकील से भी कहा कि वह वाजिब रकम लेकर आए अन्यथा उसकी याचिका खारिज कर दी जाएगी।
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