India News (इंडिया न्यूज),Kartikeya Sharma: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने हाल ही में स्व-घोषणा के अधिकार को केवल खाद्य और स्वास्थ्य क्षेत्रों तक सीमित कर दिया है। इसके अलावा, कार्यान्वित क्षेत्र को अब केवल सालाना स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (SDC) दाखिल करने की आवश्यकता होगी। इस संबंध में 3 जुलाई, 2024 को एक आदेश जारी किया गया था। इस संबंध में राज्यसभा के निर्दलीय सदस्य कार्तिकेय शर्मा ने केंद्र सरकार और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को धन्यवाद दिया और कहा कि मैं सरकार और मंत्रालय को विज्ञापनों में स्व-घोषणा प्रमाण पत्र के संबंध में मेरे सुझाव पर विचार करने और इसे खाद्य और स्वास्थ्य विज्ञापनों तक सीमित करने के लिए धन्यवाद देता हूं।
कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के इस फैसले से छोटे मीडिया घरानों को काफी फायदा होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि, 28 जून को राज्यसभा में निर्दलीय सदस्य कार्तिकेय शर्मा ने विज्ञापनों के लिए अनिवार्य किए गए स्व-घोषणा प्रमाण पत्र का मुद्दा उठाया था और सरकार से मांग की थी कि परिचालन चुनौतियों, अस्पष्टता और संभावित कानूनी चुनौतियों को देखते हुए विज्ञापनों के लिए अनिवार्य स्व-घोषणा प्रमाण पत्र के कार्यान्वयन को फिलहाल स्थगित कर दिया जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र का क्रियान्वयन शुरू में मेडिकल विज्ञापनों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए।
कार्तिकेय शर्मा ने कहा था, कि इस संबंध में हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। सभी विज्ञापनों प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक के लिए स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र की आवश्यकता वाले हालिया निर्देश का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और विज्ञापनों की शुद्धता बनाए रखना है। “हालांकि, इस निर्देश को लागू करने में कई व्यावहारिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है। छोटे मीडिया घरानों द्वारा प्रकाशित कुछ विज्ञापनों, खासकर एसएमई के लिए, के बारे में अस्पष्टता है। प्रक्रिया की तकनीकी प्रकृति और सीमित संसाधनों के कारण, ऐसे विज्ञापनदाताओं को अनुपालन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित होने की आशंका व्यक्त करते हुए, कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा में कहा था कि सरकार से अनुरोध है कि एक स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया स्थापित होने तक विभिन्न दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया जाए।
जिसके बाद 3 जुलाई को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय में निहित शक्तियों का उपयोग करना उचित माना जाता है, जिसमें निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं, विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों द्वारा बिक्री के लिए पेश किए जा रहे उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ता को जागरूक करने का अधिकार शामिल है।
आदेश में आगे कहा गया है कि खाद्य एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित उत्पादों एवं सेवाओं के लिए विज्ञापन जारी करने वाले विज्ञापनदाताओं/विज्ञापन एजेंसियों को सलाह दी जाती है कि वे वार्षिक स्व-घोषणा प्रमाणपत्र अपलोड करें तथा संबंधित मीडिया हितधारकों जैसे टीवी चैनल, समाचार पत्र, इंटरनेट पर विज्ञापन प्रकाशित करने वाली संस्थाओं आदि को रिकॉर्ड के लिए स्व-घोषणा अपलोड करने का प्रमाण उपलब्ध कराएं। स्व-घोषणा प्रमाणपत्र को विज्ञापनदाता/विज्ञापन एजेंसी द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में संचालित प्रसारण सेवा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। प्रेस/प्रिंट मीडिया/इंटरनेट में विज्ञापनों के लिए मंत्रालय को आज से चार सप्ताह के भीतर एक समर्पित पोर्टल बनाने का निर्देश दिया जाता है। पोर्टल सक्रिय होने के तुरंत बाद, विज्ञापनदाताओं को प्रेस/प्रिंट मीडिया/इंटरनेट में कोई भी विज्ञापन जारी करने से पहले एक स्व-घोषणा पत्र अपलोड करना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि स्व-घोषणा मानदंड 18 जून को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लागू किया गया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि किसी भी विज्ञापन को छापने, प्रसारित करने या प्रदर्शित करने से पहले विज्ञापनदाता या विज्ञापन एजेंसी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के ‘प्रसारण सेवा पोर्टल’ पर एक स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।
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