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Kerala News: महिला ने अपनी ही बच्चियों के साथ प्रेमी से कराया घिनोना व्यवहार, कोर्ट ने सुनाई 40 साज की सजाम

Mudit Goswami • LAST UPDATED : November 28, 2023, 9:16 am IST

India News(इंडिया न्यूज), Kerala News: केरला की स्पेशल ट्रेक कोर्ट ने एक महिला को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के मामले में 40 साल कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। खबरों के मुताबिक ये घटना मार्च 2018 से सिंतबर 2019 की है। महिला मानसिक रुप से बीमार अपने पति को छोड़कर शिशुपाल नाम के प्रेमी के साथ रहती थी। इस दौरान प्रेमी शिशुपाल ने महिला के बच्चों के साथ बेरहमी से दुष्कर्म किया। इन घटनाओं के बच्चे के प्राइवेट पार्ट में भी चोटें आई।

क्या थी घटना

मानिस रुप से बीमार पति को छोड़कर महिला अपने प्रेमी शिशुपाल के साथ रहने लगी। इस दौरान महिला अपने बच्चों के अक्सर प्रेमी के घर ले जाती थी। जहां शिशुपाल महिला की मौजूदगी में बच्चों के साथ मारपीट करता था। वहीं, इस दुषकर्म की जानकारी बच्चे ने अपनी ग्यारह वर्षीय बहन को दी। शिशुपालन ने बड़े बच्चे के साथ भी दुर्व्यवहार किया। बच्चों ने जानकारी नहीं दी क्योंकि उसने उन्हें धमकी दी थी। बड़ी बहन बच्चे को लेकर घर से भाग गई और अपनी दादी के घर चली गई। दादी ने घटना का खुलासा किया और बच्चों को बाल गृह में ले गईं।

कैसे हुआ खुलासा

बता दें कि बच्चे ने अपने साथ हुए दुष्कर्म का खुलासा काउंसिलिंग के दौरान किया। विशेष लोक अभियोजक आरएस विजय मोहन ने इस मामले में बताया, “इस अपराध के लिए मां को 40 साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अपराध दो लड़कियों, आरोपी की बेटी के साथ दुर्व्यवहार का है। उनके साथ यौन और क्रूरतापूर्वक दुर्व्यवहार किया गया है।” आरोपी के प्रेमी। आरोपी का मूल पति मानसिक रोगी है। इस वजह से उसने बच्चों के साथ घर छोड़ दिया और दो प्रेमियों के साथ रह रही थी।”

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