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Kerala: ब्रेक-अप पर हुई ट्रोल, केरल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने लगाया मौत को गले -IndiaNews

India News (इंडिया न्यूज), Kerala: सोशल मीडिया पर कुछ लोग किसी की पोस्ट पर घड़ल्ले से कुछ भी कमेंट कर देते हैं। इससे भी भयानक है ट्रोलिंग लेकिन ये कितना खतरनाक हो सकता है इसका अंदाजा आप इस खबर से लगा सकते हैं। खबर एजेंसी की मानें तो केरल में एक लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने कथित तौर पर अपने प्रेमी के साथ संबंध तोड़ने के लिए ऑनलाइन पर ट्रोल होने के बाद उसने आत्महत्या कर ली।

12वीं कक्षा की छात्रा किशोरी ने पिछले सप्ताह तिरुवनंतपुरम स्थित अपने घर पर आत्महत्या का प्रयास किया। रविवार को अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके परिवार ने आरोप लगाया है कि उसे अपने प्रेमी – जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस भी है – से रिश्ता तोड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर ट्रोल किया जा रहा था।

  • केरल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने की आत्म हत्या
  • ट्रोलिंग ने ली जान
  • भारत में ट्रोलिंग के खिलाफ कानून

ट्रोलिंग ने ली जान

रिपोर्टों से पता चलता है कि अलगाव के बाद उनके पूर्व-प्रेमी के अनुयायियों द्वारा उन्हें ट्रोल किया जा रहा था। पुलिस ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है

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ट्रोल का अर्थ

ट्रोल का अर्थ हर स्थिति में भिन्न हो सकता है। लेकिन अधिकतर, ट्रोल वह होता है जो इंटरनेट पर कलह पैदा करता है। आम तौर पर, झगड़े शुरू करके या लोगों को परेशान करके। सोशल मीडिया ट्रोल अक्सर मशहूर होने के लिए विवादित बयान देते रहते हैं।

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भारत में ट्रोलिंग के खिलाफ कानून

भारत में ऑनलाइन बदमाशी बहुत आम है। ऐसा किसी सेलिब्रिटी या आपके साथ भी हो सकता है। भारत में ट्रोलिंग के खिलाफ कोई विशेष कानून नहीं हैं। वास्तव में, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर रोक लगाएगा। लेकिन, यहां कुछ कानून हैं जो आपको इन ऑनलाइन गुंडों से निपटने में मदद करेंगे। उन्हें गतिविधियों के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, जैसे;

ऑनलाइन स्टॉकिंग: आईपीसी की धारा 354 डी के तहत, इंटरनेट या किसी इलेक्ट्रॉनिक संचार मंच के माध्यम से किसी महिला की निगरानी करना और उसकी स्पष्ट अरुचि के मामले में बातचीत शुरू करने का प्रयास करना दंडनीय है। इस तरह के अपराध के लिए आपको अनिवार्य जुर्माने के साथ 3-5 साल की जेल हो सकती है।

मानहानि: आईपीसी की धारा 499 के तहत सोशल मीडिया पर अश्लील तस्वीरें/वीडियो या टिप्पणी पोस्ट करना आपको मुसीबत में डाल सकता है। किसी महिला को ऑनलाइन बदनाम करने पर आपको 2 साल की जेल हो सकती है।

यौन रूप से स्पष्ट सामग्री: आईटी अधिनियम किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्पष्ट यौन सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए उत्तरदायी बनाता है। आपको ₹10 लाख जुर्माने के साथ-साथ 5-7 साल की जेल भी हो सकती है।

आपराधिक धमकी: आईपीसी की धारा 503 के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है यदि वह किसी महिला की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है या धमकी देता है। इसी तरह, आईपीसी की धारा 507 एक व्यक्ति को गुमनाम संचार द्वारा एक महिला को धमकी देने के लिए दोषी ठहराती है।

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Reepu kumari

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