Kharge Attack Amit Shah in Rajya Sabha: खड़गे ने अमित शाह को बताया कायर
India News (इंडिया न्यूज), Kharge Attack Amit Shah in Rajya Sabha: 17 दिसंबर, 2024 को राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरम के बारे में बोल रहे थे कि कैसे सदन में कम लोग आते थे, लेकिन उसके ठीक बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भड़क गए और अमित शाह पर भड़क गए खड़गे ने अमित शाह को कायर कह दिया। उन्होंने अमित शाह से कहा कि ‘आप कायर हैं।’ इसके बाद अमित शाह ने कहा कि अगर खड़गे साहब ने ऐसा किया है तो हिम्मत से सुनना होगा।
मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री को कायर कहे जाने के बाद अमित शाह ने कहा, “खड़गे जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं. मुझे बोलने दीजिए.” उन्होंने कहा, “मैं अपने पार्टी कार्यालय से ये चार संशोधन नहीं ला सकता। ये चार संशोधन संविधान में किए गए थे, कुछ को कोर्ट ने निरस्त किया, कुछ को जनता पार्टी सरकार ने निरस्त किया और कुछ बने रहे।
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अमित शाह ने कहा कि चारों संशोधन हकीकत हैं। ये चारों संशोधन हमें बताते हैं कि संविधान में संशोधन करने के पीछे कांग्रेस की मंशा क्या है… वो हमें बताते हैं। पहला संशोधन है कि उनके खिलाफ कोई केस दर्ज न हो, दूसरे में चुनाव हारने वालों का समय बढ़ा दिया जाए, तीसरे में उनकी जांच न हो सके और चौथे में कहा गया है कि इससे संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए अधिकार खत्म हो जाते हैं। ये संशोधन का उद्देश्य बताते हैं।
1- अमित शाह ने सबसे पहले जीएसटी संशोधन का जिक्र किया और कहा कि नरेंद्र मोदी ने सौ बिक्री कानूनों को खत्म करके एक कानून लाने का काम किया, जो लोगों के कल्याण के लिए था।
2- इसके बाद अमित शाह ने 102वें संशोधन का जिक्र किया, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा, “अगर कांग्रेस सरकार ने ऐसा किया होता तो बीजेपी को मौका नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी पिछड़े वर्गों के कल्याण में विश्वास नहीं किया।”
3- अमित शाह ने 103वें संशोधन का भी जिक्र किया, जो गरीब बच्चों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए किया गया था, जिन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा था। शाह ने कहा कि कांग्रेस सालों तक गरीबी हटाओ का नारा देती रही, लेकिन इसे कभी हटा नहीं पाई।
4- इसके बाद अमित शाह ने 105वें संशोधन के बारे में बताया, जो ओबीसी पहचान देने के लिए किया गया था। क्योंकि आजादी के बाद ऐसा करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास था।
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